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राजस्थान निकाय चुनाव: 20 जिलों की 90 निकायों के लिए चुनाव का शेड्यूल जारी, 28 जनवरी को वोटिंग, आचार संहिता लागू - rajasthan municipal election schedule

राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जिलों की 90 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. सभी निकायों में 28 जनवरी को चुनाव होंगे और 31 जनवरी को काउंटिग होगी. सभी निकायों में 5 जनवरी से ही आचार संहिता लागू हो गई है.

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राजस्थान निकाय चुनाव
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Published : Jan 5, 2021, 7:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जिलों की 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर की 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) में चुनाव होंगे.

कब होंगे चुनाव

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि इन निकायों में सदस्य पद के लिए 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे. नामांकन पत्र 15 जनवरी 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी सुबह 10ः30 बजे से होगी. उम्मीदवार अपना आवेदन 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा. 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगाऔर 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी.

पढ़ें: बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की हुई घोषणा, जयपुर से सर्वाधिक पदाधिकारी

अध्यक्ष का चुनाव कब होगा

मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को लोक सूचना जारी होगी. नामांकन पत्र 2 फरवरी दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की संवीक्षा 3 फरवरी को होगी, जबकि 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं. चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 फरवरी को किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा. जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी. उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा.

29 लाख 51 हजार 835 मतदाता कर सकेंगे मतदान

20 जिलों की 90 निकायों में कुल 29 लाख 51 हजार 835 मतदाता हैं. जिनमें से 15 लाख 11 हजार 208 पुरुष, 14 लाख 40 हजार 565 महिला और 62 अन्य मतदाता हैं. मेहरा ने बताया कि इन चुनावों में 6 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी.

30000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव

चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में मतदान, मतगणना और दूसरे कामों के लिए लगभग 30000 कर्मचारी होंगे. मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए कर्मचारियों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना के लिए दलों का गठन किया जाएगा. चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

चुनाव खर्च की सीमा की निर्धारित

इन निकाय चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम सदस्य के लिए 2,50,000, नगर परिषद सदस्य के लिए 1,50,000 और नगर पालिका सदस्य के लिए 1,00,000 रुपए की चुनावी खर्च राशि निर्धारित की गई है. प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी और इसका प्रयोग रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा.

कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन

आयुक्त ने बताया कि आयोग की तरफ से चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे- ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निकाय के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है.

संबंधित निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं. आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी. संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे. नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

चुनाव के संचालन के लिए कार्मिकों या अधिकारियों की आवश्यकता के कारण इन 20 जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिन कर्मचारियों या अधिकारियों के स्थानान्तरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो स्थानान्तरणाधीन कार्मिक 7 जनवरी तक कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सकेंगे.

चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान और आमजन की चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा. आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं. यह नियंत्रण कक्ष सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे चालू रहेगा.

जयपुर. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जिलों की 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर की 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) में चुनाव होंगे.

कब होंगे चुनाव

आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि इन निकायों में सदस्य पद के लिए 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे. नामांकन पत्र 15 जनवरी 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 16 जनवरी सुबह 10ः30 बजे से होगी. उम्मीदवार अपना आवेदन 19 जनवरी दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा. 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगाऔर 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी.

पढ़ें: बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की हुई घोषणा, जयपुर से सर्वाधिक पदाधिकारी

अध्यक्ष का चुनाव कब होगा

मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को लोक सूचना जारी होगी. नामांकन पत्र 2 फरवरी दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की संवीक्षा 3 फरवरी को होगी, जबकि 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं. चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 फरवरी को किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा. जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी. उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा.

29 लाख 51 हजार 835 मतदाता कर सकेंगे मतदान

20 जिलों की 90 निकायों में कुल 29 लाख 51 हजार 835 मतदाता हैं. जिनमें से 15 लाख 11 हजार 208 पुरुष, 14 लाख 40 हजार 565 महिला और 62 अन्य मतदाता हैं. मेहरा ने बताया कि इन चुनावों में 6 हजार से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी.

30000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव

चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों में मतदान, मतगणना और दूसरे कामों के लिए लगभग 30000 कर्मचारी होंगे. मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए कर्मचारियों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना के लिए दलों का गठन किया जाएगा. चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

चुनाव खर्च की सीमा की निर्धारित

इन निकाय चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए नगर निगम सदस्य के लिए 2,50,000, नगर परिषद सदस्य के लिए 1,50,000 और नगर पालिका सदस्य के लिए 1,00,000 रुपए की चुनावी खर्च राशि निर्धारित की गई है. प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी और इसका प्रयोग रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा.

कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन

आयुक्त ने बताया कि आयोग की तरफ से चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे- ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निकाय के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है.

संबंधित निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं. आचार संहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी. संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे. नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

चुनाव के संचालन के लिए कार्मिकों या अधिकारियों की आवश्यकता के कारण इन 20 जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिन कर्मचारियों या अधिकारियों के स्थानान्तरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं लेकिन चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो स्थानान्तरणाधीन कार्मिक 7 जनवरी तक कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सकेंगे.

चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान और आमजन की चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया जाएगा. आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं. यह नियंत्रण कक्ष सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे चालू रहेगा.

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