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राजस्थान निकाय चुनाव 2021: 28 जनवरी को है 90 निकायों में चुनाव, 30 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे 9930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

28 जनवरी को राजस्थान के 20 जिलों की 90 निकायों में चुनाव होंगे. इन चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं. चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे. 9930 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनका भाग्य का फैसला 30 लाख 28 हजार 544 मतदाता करेंगे. चुनावों के इंतजाम के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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राजस्थान निकाय चुनाव 2021
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Published : Jan 27, 2021, 4:40 PM IST

जयपुर. 20 जिलों की 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को मतदान होंगे. निकाय चुनावों में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की ओर से मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. मतदान के बाद 9930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा. सभी निकायों में मतदान 28 जनवरी को सुबह 8 से 5 बजे तक होगा. 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) के 3035 वार्डों के लिए चुनाव होंगे. चुनाव निष्पक्ष हों इसके लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं.

पढे़ं: बेटी का दुष्कर्म कर हत्या करने वाले पिता को दोबारा हुई फांसी, जज बोले- मां झूठ नहीं बोल सकती

20 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर के 90 निकायों में मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रदेश के मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नाम वापसी की आखिरी तिथि तक 15101 उम्मीदवारों ने 18510 नामांकन पत्र दाखिल किए.

नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद अब 9930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं. मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए.

उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की. आयुक्त ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों सम्पन्न हुए विभिन्न चुनावों में मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह और कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान कर एक सजग नागरिक होने की भूमिका निभाई है. निकाय चुनाव-2021 में भी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने व औरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील करें.

30 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

मेहरा ने बताया 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है. इन निकायों में कुल 30 लाख 28 हजार 544 मतदाता हैं, जिनमें से 15 लाख 47 हजार 974 पुरुष, 14 लाख 80 हजार 514 महिला और 56 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

30,000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव

28 जनवरी को होने वाले चुनावों को लेकर मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 30000 कार्मिक लगाए गए हैं. चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया गया है. मेहरा ने बताया कि इस चुनाव में 8328 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के तुरंत निस्तारण के लिए आयोग ने जयपुर मुख्यालय पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया है. आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं. यह नियन्त्रण कक्ष सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करेगा.

वैकल्पिक दस्तावेजों से हो सकेगा मतदान

चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं. इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) के जरिए मतदान किया जा सकता है.

अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को होगी अधिसूचना जारी

सदस्य पदों की मतगणना के बाद 1 फरवरी को अध्यक्ष के लिए लोक सूचना जारी होगी. नामांकन पत्र 2 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 3 फरवरी को होगी, जबकि 4 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी. चुनाव चिन्हों का आवंटन नाम वापसी के तुरंत बाद 4 फरवरी को ही किया जाएगा. अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा. जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी. इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा.

जयपुर. 20 जिलों की 90 नगर निकायों में 28 जनवरी को मतदान होंगे. निकाय चुनावों में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन की ओर से मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. मतदान के बाद 9930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा. सभी निकायों में मतदान 28 जनवरी को सुबह 8 से 5 बजे तक होगा. 90 निकायों (1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका) के 3035 वार्डों के लिए चुनाव होंगे. चुनाव निष्पक्ष हों इसके लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं.

पढे़ं: बेटी का दुष्कर्म कर हत्या करने वाले पिता को दोबारा हुई फांसी, जज बोले- मां झूठ नहीं बोल सकती

20 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर के 90 निकायों में मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रदेश के मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नाम वापसी की आखिरी तिथि तक 15101 उम्मीदवारों ने 18510 नामांकन पत्र दाखिल किए.

नामांकन पत्रों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद अब 9930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं. मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए.

उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की. आयुक्त ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों सम्पन्न हुए विभिन्न चुनावों में मतदाताओं ने पूरे जोश और उत्साह और कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान कर एक सजग नागरिक होने की भूमिका निभाई है. निकाय चुनाव-2021 में भी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने व औरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील करें.

30 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

मेहरा ने बताया 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है. इन निकायों में कुल 30 लाख 28 हजार 544 मतदाता हैं, जिनमें से 15 लाख 47 हजार 974 पुरुष, 14 लाख 80 हजार 514 महिला और 56 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

30,000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव

28 जनवरी को होने वाले चुनावों को लेकर मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 30000 कार्मिक लगाए गए हैं. चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया गया है. मेहरा ने बताया कि इस चुनाव में 8328 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के तुरंत निस्तारण के लिए आयोग ने जयपुर मुख्यालय पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया है. आमजन 0141-2227786, 0141-2385067, 0141-2385059 पर कॉल कर सकते हैं. यह नियन्त्रण कक्ष सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्य करेगा.

वैकल्पिक दस्तावेजों से हो सकेगा मतदान

चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं. इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) के जरिए मतदान किया जा सकता है.

अध्यक्ष के लिए 1 फरवरी को होगी अधिसूचना जारी

सदस्य पदों की मतगणना के बाद 1 फरवरी को अध्यक्ष के लिए लोक सूचना जारी होगी. नामांकन पत्र 2 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 3 फरवरी को होगी, जबकि 4 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी. चुनाव चिन्हों का आवंटन नाम वापसी के तुरंत बाद 4 फरवरी को ही किया जाएगा. अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा. जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी. इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा.

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