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राजस्थान हाईकोर्ट ने सीएचओ भर्ती की चयन प्रक्रिया से याचिकाकर्ता को बाहर करने पर सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल रखने के आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने सीएचओ भर्ती की चयन प्रक्रिया से याचिकाकर्ता को बाहर करने पर सरकार से मांगा जवाब
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Published : Feb 27, 2021, 7:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश पूनम देवी की याचिका पर दिए.

पढ़ें: किसान सम्मेलन के बहाने कांग्रेस ने उपचुनाव का किया शंखनाद, CM गहलोत ने कहा- आज बोलने की आजादी नहीं

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सीएचओ भर्ती में उत्तीर्ण हो गई थी. इसके बाद उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. लेकिन उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का तय समय में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेज सत्यापन से पहले नर्सिंग काउंसिल से अपना पंजीकरण करा लिया था. ऐसे में भर्ती की शर्तों के अनुसार उसके आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल रखने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती में अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल रखने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश पूनम देवी की याचिका पर दिए.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सीएचओ भर्ती में उत्तीर्ण हो गई थी. इसके बाद उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. लेकिन उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का तय समय में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेज सत्यापन से पहले नर्सिंग काउंसिल से अपना पंजीकरण करा लिया था. ऐसे में भर्ती की शर्तों के अनुसार उसके आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल रखने को कहा है.

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