ETV Bharat / city

ACB मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी मामलों में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर कार्मिक सचिव और एसीबी डीजी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश निशांत शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

rajasthan highcourt,  rajasthan news
राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज
author img

By

Published : Nov 10, 2020, 7:35 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी मामलों में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर कार्मिक सचिव और एसीबी डीजी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश निशांत शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें: कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर डोटासरा का बयान, कहा- ये पुलिस की विफलता, तुरंत हो कार्रवाई

याचिका में कहा गया कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में कई आईएएस, आरएएस और आरपीएस सहित अन्य अधिकारी लिप्त पाए गए हैं. इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है. जबकि इन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर चुकी है. याचिका में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति के अभाव में एसीबी कोर्ट भी आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है.

याचिका में कुछ दागी अफसरों का उल्लेख करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त यह अधिकारी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में सचिव, निदेशक और अतिरिक्त कलेक्टर सहित अन्य पदों पर लगे हुए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसीबी मामलों में अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने पर कार्मिक सचिव और एसीबी डीजी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश निशांत शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें: कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर डोटासरा का बयान, कहा- ये पुलिस की विफलता, तुरंत हो कार्रवाई

याचिका में कहा गया कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में कई आईएएस, आरएएस और आरपीएस सहित अन्य अधिकारी लिप्त पाए गए हैं. इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है. जबकि इन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर चुकी है. याचिका में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति के अभाव में एसीबी कोर्ट भी आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रही है.

याचिका में कुछ दागी अफसरों का उल्लेख करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त यह अधिकारी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में सचिव, निदेशक और अतिरिक्त कलेक्टर सहित अन्य पदों पर लगे हुए हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.