जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव, आरपीएससी सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जगमाल सिंह की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिक कोटे के द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर तैनात है. उसने इसी कोटे से व्याख्याता भर्ती-2018 में आवेदन किया था. जिसमें उसका चयन हो गया. इसके बादजूद भी आरपीएससी ने कार्मिक विभाग के अगस्त 2019 के परिपत्र का हवाला देते हुए उसे दोहरा लाभ देने से इनकार करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया.
याचिका में कहा गया कि यह भर्ती कार्मिक विभाग के परिपत्र के पहले की है. इसलिए इस भर्ती पर यह परिपत्र भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता. इसके अलावा एक अन्य मामले में इस परिपत्र पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. वहीं याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिया गया था, जबकि यह भर्ती व्याख्याता पद की है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.