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Rajasthan Highcourt: ऑनर किलिंग मामले में सह आरोपी की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले में ऑनर किलिंग के दोहरे हत्याकांड के सह आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश बीरबल की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिए.

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Rajasthan Highcourt: ऑनर किलिंग मामले में सह आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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Published : Jan 2, 2021, 9:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले में ऑनर किलिंग के दोहरे हत्याकांड के सह आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश बीरबल की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिए.

पढ़ें: भूतपूर्व सैनिक को शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब, एक पद रिक्त रखने के आदेश

जमानत अर्जी में कहा कि एफआईआर में उसका नाम नहीं है. वहीं प्रकरण में आरोपी बनाए गए कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है. ऐसे में उसे भी जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता शेर सिंह महला ने कहा कि 21 अक्टूबर 2019 को रानोली में प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई थी. जिसमें पुलिस ने मृतका के पिता सहित अन्य को आरोपी माना है.

सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हत्या के बाद प्रेमी जोड़े की लाश को याचिकाकर्ता की गाड़ी में ले जाया गया था. रास्ते के सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी ने लड़के को पकड़ा हुआ है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले में ऑनर किलिंग के दोहरे हत्याकांड के सह आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश बीरबल की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिए.

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जमानत अर्जी में कहा कि एफआईआर में उसका नाम नहीं है. वहीं प्रकरण में आरोपी बनाए गए कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है. ऐसे में उसे भी जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता शेर सिंह महला ने कहा कि 21 अक्टूबर 2019 को रानोली में प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई थी. जिसमें पुलिस ने मृतका के पिता सहित अन्य को आरोपी माना है.

सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हत्या के बाद प्रेमी जोड़े की लाश को याचिकाकर्ता की गाड़ी में ले जाया गया था. रास्ते के सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी ने लड़के को पकड़ा हुआ है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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