जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में वर्ष 2015 में नियमों में संशोधन हो गया है. इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय के अलावा संबंधित आश्रित की नियुक्ति के समय भी यदि परिवार का दूसरा सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है. इसके साथ ही अदालत याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने विचार करने को कहा है.
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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश तरुण कुमार जैन की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता भू राजस्व निरीक्षक थे. जिनकी 15 मई 2015 को मौत हो गई थी. वहीं याचिकाकर्ता की शिक्षक बहन का भी पिता की मौत के एक माह में विवाह हो गया. याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो विभाग ने बहन का सरकारी सेवा में होना बताकर आवेदन खारिज कर दिया.
याचिका में कहा गया कि पूर्व के नियमों के तहत कर्मचारी की मौत के समय किसी आश्रित के सरकारी सेवा में होने पर दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती थी. राज्य सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को नियमों में संशोधन कर मृत्यु के समय के अलावा नियुक्ति के समय आश्रित के सरकारी सेवा की शर्त भी जोड़ दी. प्रकरण में याचिकाकर्ता को नियुक्ति देते समय अन्य कोई आश्रित सरकारी सेवा में नहीं था. इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करने को कहा है.