जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण के आरोपी पूर्व आईएएस और आरसीए के सलाहकार जीएस संधू को विदेश जाने की अनुमति देने के दौरान एसीबी कोर्ट की ओर से लगाई शर्तों को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में 30 जुलाई 2018 के आदेश में लगी शर्तों के आधार पर विदेश जाने की अनुमति दी है. जस्टिस बिरेन्द्र कुमार ने ये आदेश जीएस संधू की आपराधिक याचिका का निस्तारण करते हुए दिया.
संधू की ओर से याचिका में कहा गया कि उन्होंने 26 अगस्त से एक सितंबर तक दुबई जाने के लिए एसीबी कोर्ट से अनुमति मांगी थी. एसीबी कोर्ट ने गत 22 अगस्त को अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही कई कड़ी शर्तें लगा दीं. शर्तों में 60 लाख रुपए के निजी मुचलके सहित तीस-तीस लाख रुपए की दो जमानत पेश करने के साथ ही विदेश से लौटकर अदालत में हाजिरी देने और इस दौरान किसी संपत्ति को बेच न सकने की शर्तें शामिल है.
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पहले भी कोर्ट की मंजूरी से विदेश जा चुके हैं और उन्होंने मंजूरी का कोई दुरुपयोग नहीं किया है इसलिए एसीबी कोर्ट शर्तों को रद्द कर दिया जाए. उन्हें पूर्व की शर्तों के आधार पर विदेश जाने की अनुमति दी जाए. गौरतलब है कि संधू ने एसीबी कोर्ट में दायर अर्जी में कहा था कि आरसीए ने दुबई में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट में प्रार्थी सहित अन्य प्रतिनिधियों को भेजने का निर्णय लिया है. वे वहां स्थानीय स्टेडियम का निरीक्षण कर प्रदेश में क्रिकेट संबंधी आधारभूत ढांचे में निवेश में रुचि रखने वालों से मुलाकात करेंगे इसलिए उन्हें दुबई जाने की मंजूरी दी जाए.