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कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती-2019 के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है.

rajasthan highcourt latest news, कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती मामला
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Jan 27, 2021, 11:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती-2019 के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विजेद्र सिंह डूडी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विकास जाखड ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से आयोजित कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम गत 8 मई को जारी किया गया था. वहीं 20 मई को साक्षात्कार से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों के अंक जारी किए गए. याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमाने तरीके से आरक्षण का लाभ दिया है.

यह भी पढ़ें: Rajasthan Highcourt ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर दो सप्ताह में नियम बनाने के दिए आदेश

साक्षात्कार के लिए आयोग को एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी, लेकिन वर्गवार कट ऑफ जारी कर अपात्रों को साक्षात्कार में शामिल कर लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए भी निर्देश दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती-2019 के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विजेद्र सिंह डूडी व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विकास जाखड ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से आयोजित कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम गत 8 मई को जारी किया गया था. वहीं 20 मई को साक्षात्कार से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों के अंक जारी किए गए. याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमाने तरीके से आरक्षण का लाभ दिया है.

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साक्षात्कार के लिए आयोग को एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी, लेकिन वर्गवार कट ऑफ जारी कर अपात्रों को साक्षात्कार में शामिल कर लिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगाने के साथ ही याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए भी निर्देश दिया है.

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