जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवार भर्ती 2021 (Patwar Recruitment 2021) में अनियमितता बरतने और उत्तर कुंजी में तीन प्रश्नों के जवाब गलत जांचने के मामले (Irregularities in Patwar Recruitment 2021 in Rajasthan) में कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि बोर्ड ने गत 24 अक्टूबर को पटवार भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी. 22 नवंबर को लिखित परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की गई. याचिका में कहा गया कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बोर्ड ने सवालों के सही जवाब जांचे थे, लेकिन गत 25 जनवरी को जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी में तीन प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए. जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों और दस्तावेजों के अनुसार बोर्ड की ओर से अंतिम उत्तर कुंजी में बताए तीन सवालों के जवाब गलत थे. इसके अलावा परिणाम जारी करने में नॉमलाइजेशन प्रक्रिया को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया.
वहीं, चयन बोर्ड ने न तो अभ्यर्थियों के अंक बताए और न ही किस पारी के कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, इसकी जानकारी दी. याचिका में यह भी कहा गया है कि बोर्ड ने मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया और मनमाने तरीके से परिणाम जारी किया है. याचिका में गुहार की गई है कि विवादित प्रश्नों के उत्तर सही जांचें जाए और याचिकाकर्ता को बोनस अंक देते हुए प्रश्न पत्र बनाने वालों को ब्लैक लिस्ट किया जाए. इसके साथ ही जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो, तब तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.