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राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक को पेंशन जारी नहीं करने पर मांगा जवाब

पिछले साल मई महीने में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक को अब तक पेंशन और परिलाभ नहीं मिलने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह आदेश हुकुम चन्द की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया.

high court notice to pension director, high court notice to education department, पेंशन निदेशक को नोटिस
शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस
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Published : Jan 13, 2020, 7:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिसमें पिछले साल मई महीने में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक को अब तक पेंशन सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर ये नोटिस जारी दिया गया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश हुकुम चन्द की याचिका पर दिए.

high court notice to pension director, high court notice to education department, पेंशन निदेशक को नोटिस
शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन के नृसिंहपुरा स्कूल से 31 मई 2019 को वरिष्ठ शिक्षक पद से रिटायर्ड हुआ था. याचिकाकर्ता की ओर से सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर पेंशन विभाग को भिजवा दिए. इसके बावजूद न तो उसकी पेंशन शुरू की गई और ना ही अन्य परिलाभ दिए गए. साथ ही बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

ये पढ़ेंः नेता प्रतिपक्ष के बिगड़े बोल, राष्ट्रपिता को असभ्य भाषा से किया सम्बोधित

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपनी बीमारी पर मासिक हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में पेंशन और अन्य परिलाभ जारी नहीं करने से उसे आर्थिक रूप से कठिनाई उठानी पड़ रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जिसमें पिछले साल मई महीने में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक को अब तक पेंशन सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर ये नोटिस जारी दिया गया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश हुकुम चन्द की याचिका पर दिए.

high court notice to pension director, high court notice to education department, पेंशन निदेशक को नोटिस
शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन के नृसिंहपुरा स्कूल से 31 मई 2019 को वरिष्ठ शिक्षक पद से रिटायर्ड हुआ था. याचिकाकर्ता की ओर से सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर पेंशन विभाग को भिजवा दिए. इसके बावजूद न तो उसकी पेंशन शुरू की गई और ना ही अन्य परिलाभ दिए गए. साथ ही बताया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपनी बीमारी पर मासिक हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में पेंशन और अन्य परिलाभ जारी नहीं करने से उसे आर्थिक रूप से कठिनाई उठानी पड़ रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत वर्ष मई माह में सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ शिक्षक को अब तक पेंशन सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर शिक्षा विभाग और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश हुकुम चन्द की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हिंडौन के नृसिंहपुरा स्कूल से 31 मई 2019 को वरिष्ठ शिक्षक पद से रिटायर्ड हुआ था। याचिकाकर्ता की ओर से सभी दस्तावेजों की पूर्ति कर पेंशन विभाग को भिजवा दिए। इसके बावजूद न तो उसकी पेंशन शुरू की गई और ना ही अन्य परिलाभ दिए गए। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को अपनी बीमारी पर मासिक हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन पेंशन और अन्य परिलाभ जारी नहीं करने से उसे आर्थिक रूप से कठिनाई उठानी पड़ रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।Conclusion:
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