जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2003 में चयनित शिक्षकों पर न्यू पेंशन स्कीम लागू करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, वित्त सचिव, संस्कृत शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश अंजू जैन व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग ने वर्ष 2003 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी. उस समय पुरानी पेंशन के प्रावधान लागू होते थे. भर्ती में याचिकाकर्ताओं का चयन होने के बाद उन्हें वर्ष 2004 में नियुक्ति दी गई. याचिका में कहा गया कि भर्ती पुरानी होने के बावजूद राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं पर नई पेंशन के नियम लागू कर रही है.
भर्ती में आवेदन के समय पुरानी पेंशन के नियम लागू थे. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ ही दिया जाए. समान प्रकृति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार मान चुका है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.