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Rajasthan High Court: आरजेएस भर्ती में दिव्यांग वर्ग के बैकलॉग पद शामिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार जनरल से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने आरजेएस भर्ती-2021 (RJS Recruitment-2021) में दिव्यांग वर्ग के बैकलॉग पदों को शामिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  RJS Recruitment-2021
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Aug 3, 2021, 6:29 PM IST

Updated : Aug 3, 2021, 11:16 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने आरजेएस भर्ती-2021 (RJS Recruitment-2021) में दिव्यांग वर्ग के बैकलॉग पदों को शामिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी.के. सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश्वरी शेखावत व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन (High Court Administration) ने आरजेएस के 120 पदों के लिए गत 22 जुलाई को भर्ती निकाली थी. जिसमें पांच पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं. याचिका में कहा गया कि वर्ष 2013 की भर्ती में दिव्यांग वर्ग का एक पद, वर्ष 2015 की भर्ती के तीन पद, वर्ष 2016 की भर्ती का एक पद और वर्ष 2018 की भर्ती में दिव्यांग वर्ग के पांच पद खाली चल रहे हैं. इसके बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से बैकलॉग के पदों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: दूसरी सेवा में जाने पर वसूली गई राशि नहीं लौटाने पर मांगा जवाब

जबकि दिव्यांग अधिनियम की धारा 36 के तहत यदि भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद नहीं भरते हैं तो उन पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाता है. इसके अलावा दिव्यांग वर्ग की अन्य आरक्षित पदों के समान कट ऑफ भी नहीं रखी गई है. वहीं, दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देने का प्रावधान भी नहीं है. मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने आरजेएस भर्ती-2021 (RJS Recruitment-2021) में दिव्यांग वर्ग के बैकलॉग पदों को शामिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सी.के. सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश्वरी शेखावत व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन (High Court Administration) ने आरजेएस के 120 पदों के लिए गत 22 जुलाई को भर्ती निकाली थी. जिसमें पांच पद दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं. याचिका में कहा गया कि वर्ष 2013 की भर्ती में दिव्यांग वर्ग का एक पद, वर्ष 2015 की भर्ती के तीन पद, वर्ष 2016 की भर्ती का एक पद और वर्ष 2018 की भर्ती में दिव्यांग वर्ग के पांच पद खाली चल रहे हैं. इसके बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से बैकलॉग के पदों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया.

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जबकि दिव्यांग अधिनियम की धारा 36 के तहत यदि भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद नहीं भरते हैं तो उन पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाता है. इसके अलावा दिव्यांग वर्ग की अन्य आरक्षित पदों के समान कट ऑफ भी नहीं रखी गई है. वहीं, दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देने का प्रावधान भी नहीं है. मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है.

Last Updated : Aug 3, 2021, 11:16 PM IST
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