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LDC भर्ती में कर्मचारियों के पदस्थापन में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - LDC भर्ती में पदस्थापन को लेकर कोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2018 में चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन में अनियमितता के मामले में प्रशासनिक सुधार विभाग और कार्मिक विभाग को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र कुमार बैरवा की अपील पर दिए.

एलडीसी भर्ती-2018 की ताजा खबर, LDC Recruitment -2018 Latest News
LDC भर्ती में पदस्थापन को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Oct 15, 2020, 7:35 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2018 में चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन में अनियमिता के मामले में प्रशासनिक सुधार विभाग और कार्मिक विभाग को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र कुमार बैरवा की अपील पर दिए.

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने अधिक अंक लेकर सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनीत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदस्थापन के लिए विभाग आवंटित करते समय अनियमिता की है. राज्य सरकार ने विभाग आवंटन के समय ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य पदों की कैटेगिरी में माना. जबकि उनसे कम अंक लाने वाले आरक्षित पदों पर चयनीत अभ्यर्थियों को प्रमुख विभाग आवंटित किए गए. अपील में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए अभ्यर्थियों को पहले विभाग आवंटित किए और बाद में जिले आवंटित किए.

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जबकि पहले जिला आवंटन कर बाद में विभाग आवंटित किए जाने चाहिए थे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने अधिक अंक लेकर सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनीत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदस्थापन के लिए विभाग आवंटित करते समय अनियमिता की है. राज्य सरकार ने विभाग आवंटन के समय ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य पदों की कैटेगिरी में माना.

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जबकि उनसे कम अंक लाने वाले आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमुख विभाग आवंटित किए गए. अपील में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए अभ्यर्थियों को पहले विभाग आवंटित किए और बाद में जिले आवंटित किए. जबकि पहले जिला आवंटन कर बाद में विभाग आवंटित किए जाने चाहिए थे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2018 में चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन में अनियमिता के मामले में प्रशासनिक सुधार विभाग और कार्मिक विभाग को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र कुमार बैरवा की अपील पर दिए.

अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने अधिक अंक लेकर सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनीत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदस्थापन के लिए विभाग आवंटित करते समय अनियमिता की है. राज्य सरकार ने विभाग आवंटन के समय ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य पदों की कैटेगिरी में माना. जबकि उनसे कम अंक लाने वाले आरक्षित पदों पर चयनीत अभ्यर्थियों को प्रमुख विभाग आवंटित किए गए. अपील में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए अभ्यर्थियों को पहले विभाग आवंटित किए और बाद में जिले आवंटित किए.

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जबकि पहले जिला आवंटन कर बाद में विभाग आवंटित किए जाने चाहिए थे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अपील में कहा गया कि राज्य सरकार ने अधिक अंक लेकर सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनीत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदस्थापन के लिए विभाग आवंटित करते समय अनियमिता की है. राज्य सरकार ने विभाग आवंटन के समय ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य पदों की कैटेगिरी में माना.

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जबकि उनसे कम अंक लाने वाले आरक्षित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमुख विभाग आवंटित किए गए. अपील में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए अभ्यर्थियों को पहले विभाग आवंटित किए और बाद में जिले आवंटित किए. जबकि पहले जिला आवंटन कर बाद में विभाग आवंटित किए जाने चाहिए थे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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