जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की बजाए कैम्पस विद्यार्थियों से ज्यादा फीस वसूल करने पर मणिपाल विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता छात्र के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा है.
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने यह आदेश विशाल कुमार और अन्य की याचिका पर दिए हैं. याचिका में कहा गया कि वह एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं. कोरोना के चलते लॉकडाउन होने के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद हैं. ऐसे में उनके विवि की ओर से ऑनलाइन कोर्स करने वाले छात्रों के साथ ही कैम्पस विद्यार्थियों की भी ऑनलाइन क्लास ही आयोजित कर रहा है.
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इसके बावजूद विवि प्रशासन ऑनलाइन कोर्स करने वाले छात्रों के मुकाबले कैम्पस विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूल रहा है. जबकि वे लाइब्रेरी, खेल मैदान और लैब आदि का उपयोग नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कोरोना के हालातों के चलते उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है. ऐसे में फीस वसूली में विद्यार्थियों से भेदभाव नहीं किया जाए.
राजस्थानः 2 जून से लागू होगी मॉडिफाइड गाइडलाइन, यहां जानिए कहां मिली राहत और कहां रहेगी पाबंदी
प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के बाद व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में छूट देते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन 2 जून से प्रभावी होगी. जिसमें आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है.