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कांस्टेबल भर्ती के पूरे पदों को नहीं भरने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : May 20, 2021, 10:43 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में विज्ञापित पर पूरे पदों को नहीं भरने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और जयपुर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में विज्ञापित पर पूरे पदों को नहीं भरने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और जयपुर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश भारद्वाज की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में सामान्य वर्ग के 532 और भूतपूर्व सैनिकों के 150 पद विज्ञापित किए गए थे. विभाग की ओर से चयन प्रक्रिया पूरी कर गत 20 अप्रैल को चयन सूची जारी कर दी गई.

यह भी पढ़ेंः कोरोना काल में लेटर पॉलिटिक्स हावी, पूनिया ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर रखी ये मांग

याचिका में कहा गया कि विभाग ने चयन सूची में सामान्य वर्ग के सिर्फ 489 पदों को ही शामिल किया गया. इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के भी पूरे पद नहीं भरे गए. अगर सभी पदों को भरा जाता तो याचिकाकर्ता का भी चयन हो जाता. ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाएं कि विज्ञापित सभी पदों को भरा जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में विज्ञापित पर पूरे पदों को नहीं भरने पर गृह सचिव, कार्मिक सचिव और जयपुर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश भारद्वाज की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में सामान्य वर्ग के 532 और भूतपूर्व सैनिकों के 150 पद विज्ञापित किए गए थे. विभाग की ओर से चयन प्रक्रिया पूरी कर गत 20 अप्रैल को चयन सूची जारी कर दी गई.

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याचिका में कहा गया कि विभाग ने चयन सूची में सामान्य वर्ग के सिर्फ 489 पदों को ही शामिल किया गया. इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के भी पूरे पद नहीं भरे गए. अगर सभी पदों को भरा जाता तो याचिकाकर्ता का भी चयन हो जाता. ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाएं कि विज्ञापित सभी पदों को भरा जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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