जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 (Rajasthan High Court on Agriculture Supervisor Recruitment) की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अजय कुमावत व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि बोर्ड ने 5 फरवरी 2021 को कृषि पर्यवेक्षक के 882 पदों के लिए भर्ती निकली थी. जिसकी 18 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई. वहीं बोर्ड ने 23 नवंबर को परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी.
याचिका में कहा गया की चयन बोर्ड ने उत्तर कुंजी में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत जांचे. याचिकाकर्ता की ओर से शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त पुस्तकों को पेश कर कहा गया की उत्तर कुंजी में बोर्ड ने सवालों के जवाब गलत जांचे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से चयन बोर्ड में विवादित उत्तरों को लेकर आपत्तियां भी पेश की गई, लेकिन बोर्ड ने उनका समाधान नहीं किया.
यदि बोर्ड प्रश्नों के सही जवाब मानता तो याचिकाकर्ताओं का भी चयन हो जाता. याचिका में गुहार की गई की उत्तर कुंजी को निरस्त कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए और दोषियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.