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Rajasthan High Court News: वकीलों के चैंबर पर कब्जे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - rajasthan news update

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court News) ने सेशन कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए नवनिर्मित 56 चैंबर्स को आवंटित किए बगैर कुछ वकीलों की ओर से कब्जा जमाने के मामले में (Rajasthan High Court seeks reply) प्रमुख विधि सचिव, आवंटन समिति के चेयरमैन और एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court seeks reply
वकीलों के चैंबर पर कब्जे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Dec 14, 2021, 8:42 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court News) ने सेशन कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए नवनिर्मित 56 चैंबर्स को आवंटित किए बिना कुछ वकीलों की ओर से कब्जा जमाने के मामले में प्रमुख विधि सचिव, आवंटन समिति के चेयरमैन और एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य (Rajasthan High Court seeks reply) से जवाब मांगा है. जस्टिस अशोक गौड़ ने यह आदेश विजय शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि सेशन कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए 56 नए चैंबर बनाए थे. इन चैंबर का आवंटन नियमानुसार लॉटरी के जरिए किया जाना था, लेकिन लॉटरी निकाले बिना ही इन चैंबर्स पर कुछ वकीलों ने कब्जे कर लिए और अपने नाम लिख दिए. ऐसे में बिना विधिक प्रक्रिया के चैंबर पर कब्जा लेना गलत है.

पढ़ें.PIL for reforms in Rajasthan Police system : पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जनहित याचिका, अगली सुनवाई 7 फरवरी को

इसलिए चैंबर्स पर हुए कब्जों को खाली करवाकर नियमानुसार लॉटरी के जरिए उनका आवंटन किया जाए. इसके अलावा चैंबर्स आवंटन में हुई अनियमितता और कब्जे की कार्रवाई में जो न्यायिक कर्मचारी या अन्य लोग शामिल हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी ने हाल ही में इन चैंबर्स का उद्घाटन किया था. उद्घाटन के दो दिन बाद ही सभी चैंबर्स पर कई वकीलों ने अपना फर्नीचर रख दिया और अपने नामों की पट्टियां लगा दी. इसके बाद हुए विरोध को देखते हुए आवंटन समिति की ओर से लिखित में सूचना दी गई कि अब तक किसी भी वकील को आवंटन नहीं किया गया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court News) ने सेशन कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए नवनिर्मित 56 चैंबर्स को आवंटित किए बिना कुछ वकीलों की ओर से कब्जा जमाने के मामले में प्रमुख विधि सचिव, आवंटन समिति के चेयरमैन और एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य (Rajasthan High Court seeks reply) से जवाब मांगा है. जस्टिस अशोक गौड़ ने यह आदेश विजय शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि सेशन कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए 56 नए चैंबर बनाए थे. इन चैंबर का आवंटन नियमानुसार लॉटरी के जरिए किया जाना था, लेकिन लॉटरी निकाले बिना ही इन चैंबर्स पर कुछ वकीलों ने कब्जे कर लिए और अपने नाम लिख दिए. ऐसे में बिना विधिक प्रक्रिया के चैंबर पर कब्जा लेना गलत है.

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इसलिए चैंबर्स पर हुए कब्जों को खाली करवाकर नियमानुसार लॉटरी के जरिए उनका आवंटन किया जाए. इसके अलावा चैंबर्स आवंटन में हुई अनियमितता और कब्जे की कार्रवाई में जो न्यायिक कर्मचारी या अन्य लोग शामिल हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी ने हाल ही में इन चैंबर्स का उद्घाटन किया था. उद्घाटन के दो दिन बाद ही सभी चैंबर्स पर कई वकीलों ने अपना फर्नीचर रख दिया और अपने नामों की पट्टियां लगा दी. इसके बाद हुए विरोध को देखते हुए आवंटन समिति की ओर से लिखित में सूचना दी गई कि अब तक किसी भी वकील को आवंटन नहीं किया गया है.

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