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High Court: एडीजे भर्ती में महिला वर्ग की कट ऑफ जारी नहीं करने पर मांगा जवाब

जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 (District Judge Cadre Recruitment-2021) में महिला वर्ग को छोड़कर सभी वर्ग की कट ऑफ जारी की गई. इसी संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है. पढ़ें पूरी खबर...

न्यायाधीश संवर्ग भर्ती , जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021
Jaipur High court
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Published : Nov 1, 2021, 12:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए हैं.

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लेकिन सामान्य महिला वर्ग को छोड़कर हर वर्ग की कट ऑफ हुई जारी

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी. जिसमें छह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम में हाईकोर्ट प्रशासन ने हर वर्ग की कट ऑफ जारी की, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के अलग से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए. जबकि आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए प्रशासन ने सामान्य महिला वर्ग के लिए अलग से छह पद आरक्षित रखे गए थे.

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ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने नहीं दिया आरक्षण का लाभ

याचिका में कहा गया कि सामान्य महिला की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने से यह लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए हैं.

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लेकिन सामान्य महिला वर्ग को छोड़कर हर वर्ग की कट ऑफ हुई जारी

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत पांच जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी. जिसमें छह पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम में हाईकोर्ट प्रशासन ने हर वर्ग की कट ऑफ जारी की, लेकिन सामान्य महिला वर्ग के अलग से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए. जबकि आरक्षण के प्रावधानों को अपनाते हुए प्रशासन ने सामान्य महिला वर्ग के लिए अलग से छह पद आरक्षित रखे गए थे.

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ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने नहीं दिया आरक्षण का लाभ

याचिका में कहा गया कि सामान्य महिला की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने से यह लगता है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने इस वर्ग को अलग से आरक्षण का लाभ नहीं दिया है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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