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Rajasthan High Court: ADJ भर्ती परीक्षा में छह प्रश्न डिलीट करने पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब - Rajasthan High Court sought answer

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती 2021 (District Judge Cadre Recruitment 2021) की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए छह प्रश्नों को डिलीट कर उनके अंकों का वेटेज दूसरे प्रश्नों पर डालने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court sought answer
राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Nov 18, 2021, 5:11 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 (District Judge Cadre Recruitment 2021 ) की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए छह प्रश्नों को डिलीट कर उनके अंकों का वेटेज दूसरे प्रश्नों पर डालने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन (High Court Administration) से जवाब मांगा है. सीजे अकील कुरैशी (CJ Aqeel Qureshi) और न्यायाधीश रेखा बोराणा (Judge Rekha Borana) की खंडपीठ ने यह आदेश राजकमल बसेठा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद गत 26 जुलाई को मॉडल आंसर की (answer key ) जारी की थी. इसके बाद प्रशासन ने छह प्रश्नों को डिलीट करते हुए उनके अंकों का वेटेज परीक्षा में पूछे गए दूसरे प्रश्नों पर डालते हुए 16 सितंबर को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से हल किए गए ये प्रश्न सही थे.

पढ़ें. मिरासी समुदाय को एमबीसी में शामिल करने को लेकर राज्य सरकार 4 माह में करे निर्णय-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट प्रशासन ने इन्हें गलत तरीके से डिलीट किया है. इसके अलावा इन प्रश्नों को यदि डिलीट किया जाना भी था तो परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाने चाहिए थे. परीक्षार्थियों ने परीक्षा समय में इन प्रश्नों को हल किया था. जिसके चलते वे दूसरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती-2021 (District Judge Cadre Recruitment 2021 ) की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए छह प्रश्नों को डिलीट कर उनके अंकों का वेटेज दूसरे प्रश्नों पर डालने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन (High Court Administration) से जवाब मांगा है. सीजे अकील कुरैशी (CJ Aqeel Qureshi) और न्यायाधीश रेखा बोराणा (Judge Rekha Borana) की खंडपीठ ने यह आदेश राजकमल बसेठा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद गत 26 जुलाई को मॉडल आंसर की (answer key ) जारी की थी. इसके बाद प्रशासन ने छह प्रश्नों को डिलीट करते हुए उनके अंकों का वेटेज परीक्षा में पूछे गए दूसरे प्रश्नों पर डालते हुए 16 सितंबर को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से हल किए गए ये प्रश्न सही थे.

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हाईकोर्ट प्रशासन ने इन्हें गलत तरीके से डिलीट किया है. इसके अलावा इन प्रश्नों को यदि डिलीट किया जाना भी था तो परीक्षार्थियों को इन प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाने चाहिए थे. परीक्षार्थियों ने परीक्षा समय में इन प्रश्नों को हल किया था. जिसके चलते वे दूसरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है.

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