ETV Bharat / city

प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देना गलत: हाई कोर्ट

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि सरकार को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए. अदालत इस संबंध में पहले ही कई बार निर्देश दे चुकी है. इसके बावजूद सरकार लगातार प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्तियां दे रही हैं.

author img

By

Published : Dec 3, 2020, 7:15 PM IST

japur news, rajasthan high court, placement agency
हाई कोर्ट ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देना गलत

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि सरकार को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए. अदालत इस संबंध में पहले ही कई बार निर्देश दे चुकी है. इसके बावजूद सरकार लगातार प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्तियां दे रही है. यह संविधान के अनुच्छेद 309 और 310 के भी विपरीत है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता संविदाकर्मी को पद पर बने रहने के संबंध में दिए स्टे को हटाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अमित कुमार शर्मा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देना गलत

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर नियुक्ति देने में किसी तरह की प्रक्रिया काम में नहीं ली जाती है. वहीं आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों को प्लेसमेंट एजेन्सी को नियुक्तियां देने के काम नहीं लिया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में अदालत याचिका के सुनवाई के दौरान विस्तार से परीक्षण करेगी. वहीं अदालत ने राज्य सरकार के स्टे हटाने के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी को अपने पद पर काम करने की छूट जारी रखी जाती है.

यह भी पढ़ें- किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर वामपंथी संगठनों का 'चक्का जाम'...आर-पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी

हालांकि यदि वह कोई दुराचरण करें, तो राज्य सरकार उस पर विभागीय कार्रवाई कर सकती है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता भरतपुर में संविदाकर्मी के तौर पर कार्यरत है. उसके खिलाफ शिकायत होने पर सरकार ने प्लेसमेंट एजेन्सी को उसे हटाकर दूसरे कर्मचारी को लगाने को कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगा दी है. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि सरकार को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए. अदालत इस संबंध में पहले ही कई बार निर्देश दे चुकी है. इसके बावजूद सरकार लगातार प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्तियां दे रही है. यह संविधान के अनुच्छेद 309 और 310 के भी विपरीत है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता संविदाकर्मी को पद पर बने रहने के संबंध में दिए स्टे को हटाने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अमित कुमार शर्मा की याचिका में राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.

हाई कोर्ट ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्ति देना गलत

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर नियुक्ति देने में किसी तरह की प्रक्रिया काम में नहीं ली जाती है. वहीं आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों को प्लेसमेंट एजेन्सी को नियुक्तियां देने के काम नहीं लिया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में अदालत याचिका के सुनवाई के दौरान विस्तार से परीक्षण करेगी. वहीं अदालत ने राज्य सरकार के स्टे हटाने के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संविदाकर्मी को अपने पद पर काम करने की छूट जारी रखी जाती है.

यह भी पढ़ें- किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर वामपंथी संगठनों का 'चक्का जाम'...आर-पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी

हालांकि यदि वह कोई दुराचरण करें, तो राज्य सरकार उस पर विभागीय कार्रवाई कर सकती है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता भरतपुर में संविदाकर्मी के तौर पर कार्यरत है. उसके खिलाफ शिकायत होने पर सरकार ने प्लेसमेंट एजेन्सी को उसे हटाकर दूसरे कर्मचारी को लगाने को कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगा दी है. ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटाया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.