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वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन बुधवाली का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली के खिलाफ चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने पर रोक के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया है.

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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
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Published : Oct 29, 2021, 5:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली को बोर्ड के चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल करने से रोकने को लेकर दायर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश अब्दुल वाहिद और अन्य की याचिका पर दिया. इससे पूर्व अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए बुधवाली को चुनाव में शामिल करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर पुनः याचिका पेश करने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. इस पर अदालत ने अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

पढ़ें. जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ

याचिका में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली के खिलाफ व्यक्ति विशेष को कोटा शहर का अध्यक्ष बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील करने और वक्फ संपत्ति को बेचने की शिकायत है. इस शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय से अल्पसंख्यक विभाग में भेजा गया. वहीं विभाग ने इसकी जांच वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी. याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के सीईओ का पद चेयरमैन के अधीन होता है. इसलिए सीईओ बोर्ड चेयरमैन की जांच नहीं कर सकता. ऐसे में प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव या एसीबी जैसी एजेन्सी से कराई जाए और तब तक खानू खान बुधवाली को चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल नहीं किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली को बोर्ड के चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल करने से रोकने को लेकर दायर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश अब्दुल वाहिद और अन्य की याचिका पर दिया. इससे पूर्व अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए बुधवाली को चुनाव में शामिल करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर पुनः याचिका पेश करने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. इस पर अदालत ने अनुमति देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

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याचिका में कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के निवर्तमान चेयरमैन खानू खान बुधवाली के खिलाफ व्यक्ति विशेष को कोटा शहर का अध्यक्ष बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील करने और वक्फ संपत्ति को बेचने की शिकायत है. इस शिकायत को मुख्यमंत्री कार्यालय से अल्पसंख्यक विभाग में भेजा गया. वहीं विभाग ने इसकी जांच वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी. याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के सीईओ का पद चेयरमैन के अधीन होता है. इसलिए सीईओ बोर्ड चेयरमैन की जांच नहीं कर सकता. ऐसे में प्रकरण की जांच प्रमुख सचिव या एसीबी जैसी एजेन्सी से कराई जाए और तब तक खानू खान बुधवाली को चेयरमैन पद के चुनाव में शामिल नहीं किया जाए.

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