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पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी की जमानत याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी (Former Mrs Rajasthan Priyanka Chaudhary) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए.

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Published : Jun 23, 2021, 12:44 PM IST

Updated : Jun 23, 2021, 12:55 PM IST

प्रियंका चौधरी को जमानत खारिज, Priyanka Chaudhary's bail rejected
प्रियंका चौधरी को जमानत खारिज

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी (Former Mrs Rajasthan Priyanka Chaudhary) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज (bail application rejected) करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. आरोपी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. इसके अलावा उससे कोई पूछताछ और बरामदगी शेष नहीं है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से पचास लाख रुपए से अधिक लेने का आरोप है. उसने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा.

पढ़ें- सरकार को चेतावनी: संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की गैर वित्तीय मांगों पर तत्काल आदेश जारी करने की मांग, नहीं तो होगा आंदोलन

इसके अलावा आरोपी का पति पुलिस में तैनात है. वहीं पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है. इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि व्यापारी घासीलाल चौधरी ने गत तीन जून को श्यामनगर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी (Former Mrs Rajasthan Priyanka Chaudhary) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज (bail application rejected) करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. आरोपी की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है. इसके अलावा उससे कोई पूछताछ और बरामदगी शेष नहीं है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से पचास लाख रुपए से अधिक लेने का आरोप है. उसने पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए और भूखंड मांगा.

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इसके अलावा आरोपी का पति पुलिस में तैनात है. वहीं पुलिस ने अनुसंधान पूरा नहीं किया है. इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि व्यापारी घासीलाल चौधरी ने गत तीन जून को श्यामनगर थाने में आरोपी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.

Last Updated : Jun 23, 2021, 12:55 PM IST
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