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आरएएस भर्ती के साक्षात्कार लेने पर रोक, याचिका पर फैसला सुरक्षित

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती परीक्षा-2018 में सभी वर्गो की अलग-अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने के मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

RAS Recruitment Examination-2018,  Rajasthan High Court
आरएएस भर्ती के साक्षात्कार लेने पर रोक
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Published : Dec 7, 2020, 9:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती परीक्षा-2018 में सभी वर्गो की अलग-अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने के मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह याचिकाओं पर फैसला आने तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं ले. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कविता गोदारा व अन्य की याचिका पर दिए.

आरएएस भर्ती के साक्षात्कार लेने पर रोक

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को सिर्फ न्यूनतम अंक तय करने की ही शक्ति है, जो कि सभी वर्गो के लिए समान होनी चाहिए. इसके विपरीत आयोग ने साक्षात्कार में पदों के मुकाबले डेढ़ गुणा अभ्यर्थियों को वर्गवार बुलाया है.

इसके तहत वर्गवार अलग-अलग ही कट ऑफ जारी की गई है. याचिका में यह भी कहा गया कि साक्षात्कार में कम से कम दो गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था. इसके अलावा आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम गत 9 जून के संशोधित नियमों के तहत जारी किया है.

पढ़ें- एसआई भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को दो वर्गो से ही आरक्षण क्योंः हाईकोर्ट

जबकि वर्ष 2018 की भर्ती में यह संशोधित नियम लागू ही नहीं होते हैं. ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर नए सिरे से नियम पन्द्रह के तहत सभी वर्गो की एक समान कट ऑफ जारी की जानी चाहिए. याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने दस दिसंबर तक साक्षात्कार लेने पर रोक लगा रखी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती परीक्षा-2018 में सभी वर्गो की अलग-अलग कट ऑफ जारी करने और पदों के दो गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं करने के मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह याचिकाओं पर फैसला आने तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं ले. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कविता गोदारा व अन्य की याचिका पर दिए.

आरएएस भर्ती के साक्षात्कार लेने पर रोक

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को सिर्फ न्यूनतम अंक तय करने की ही शक्ति है, जो कि सभी वर्गो के लिए समान होनी चाहिए. इसके विपरीत आयोग ने साक्षात्कार में पदों के मुकाबले डेढ़ गुणा अभ्यर्थियों को वर्गवार बुलाया है.

इसके तहत वर्गवार अलग-अलग ही कट ऑफ जारी की गई है. याचिका में यह भी कहा गया कि साक्षात्कार में कम से कम दो गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था. इसके अलावा आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम गत 9 जून के संशोधित नियमों के तहत जारी किया है.

पढ़ें- एसआई भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को दो वर्गो से ही आरक्षण क्योंः हाईकोर्ट

जबकि वर्ष 2018 की भर्ती में यह संशोधित नियम लागू ही नहीं होते हैं. ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर नए सिरे से नियम पन्द्रह के तहत सभी वर्गो की एक समान कट ऑफ जारी की जानी चाहिए. याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अदालत ने साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने दस दिसंबर तक साक्षात्कार लेने पर रोक लगा रखी है.

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