जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने देश में प्रतिबंधित खाटपत्ती रखने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निम्स विवि में अध्ययनरत यमन नागरिक शकर मयूर मोहम्मद सईद अलगुंजी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया. दायर प्राथना पत्र में कहा गया कि उसे दस किलो पांच सौ ग्राम खाटपत्ती रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जबकि यह यमन और युथोलिया देश में प्रतिबंधित नहीं है.
पढ़े- अलवर: गौ तस्करों की फायरिंग में जख्मी ग्रामीण से मिले जयपुर रेंज आईजी, मदद का दिया आश्वासन
वहीं उसके पास वाणिज्यिक मात्रा के मुकाबले बहुत कम मात्रा में यह सामग्री मिली है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. गौरतलब है कि एनडीपीएस अदालत ने गत तीस मई को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की दखल के बाद प्रकरण की सुनवाई हुई.