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हेड मास्टर भर्ती-2018ः हाईकोर्ट ने हेड मास्टर पद पर नियुक्ति देने के दिए आदेश - हेड मास्टर भर्ती- 2018

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2018 में हेड मास्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें चयनित हुए अभ्यर्थियों को यह कह कर मना कर दिया गया कि उनके पास B.ed की डिग्री नहीं है. जिसको लेकर हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित हेड मास्टर भर्ती- 2018 में अभ्यर्थियों की पात्रता को स्वीकार कर उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.

हेड मास्टर पद पर नियुक्ति देने के आदेश
हेड मास्टर पद पर नियुक्ति देने के आदेश
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Published : Aug 21, 2020, 8:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित हेड मास्टर भर्ती- 2018 में अभ्यर्थियों की पात्रता को स्वीकार कर उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. न्यायधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने ये आदेश संतोष कुमारी मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2018 में हेड मास्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का चयन हो गया. इसके बावजूद आरपीएससी ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि आवेदन के समय याचिकाकर्ताओं के पास B.Ed की डिग्री नहीं थी.

पढ़ें- पदोन्नति में भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि नियमानुसार अंतिम साल में शामिल अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा हेड मास्टर की परीक्षा तिथि तक याचिकाकर्ताओं के पास बीएड की डिग्री भी आ गई थी और उनके पास 5 साल का अध्यापन का अनुभव भी है. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं देना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित हेड मास्टर भर्ती- 2018 में अभ्यर्थियों की पात्रता को स्वीकार कर उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. न्यायधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने ये आदेश संतोष कुमारी मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2018 में हेड मास्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का चयन हो गया. इसके बावजूद आरपीएससी ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि आवेदन के समय याचिकाकर्ताओं के पास B.Ed की डिग्री नहीं थी.

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याचिका में कहा गया कि नियमानुसार अंतिम साल में शामिल अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा हेड मास्टर की परीक्षा तिथि तक याचिकाकर्ताओं के पास बीएड की डिग्री भी आ गई थी और उनके पास 5 साल का अध्यापन का अनुभव भी है. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं देना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने को कहा है.

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