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दुष्कर्म पीड़िता के नाम वाली याचिका स्वीकार नहीं करने के आदेश - राजस्थान हाई कोर्ट न्यूज

दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता के नाम दर्शाते हुए दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही अदालत ने रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में स्टांप रिपोर्टर्स और रजिस्ट्री को पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें.

Petition of rape victim, Rajasthan High Court News
दुष्कर्म पीड़िता के नाम वाली याचिका स्वीकार नहीं करने के आदेश
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Published : Jun 10, 2020, 4:13 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के नाम दर्शाते हुए दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में स्टांप रिपोर्टर्स और रजिस्ट्री को पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका में पीड़िता का नाम हटाने के भी आदेश दिए हैं. दूसरी ओर अदालत ने मामले में अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है कि पीड़िता का स्तर पर गर्भपात हो सकता है या नहीं? इसके लिए अदालत ने पीड़िता को मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में उपस्थित होने को कहा है.

पढ़ें- PTI भर्ती के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने 22 मई, 2018 को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके तहत एससी/एसटी के मामलों के अलावा अन्य मामलों में आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं करने के निर्देश दिए गए थे. अदालत ने कहा कि आदेश के तहत पीड़िता का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए.

पढ़ें- राजस्थान पुलिस महकमे में लगी तबादलों की झड़ी, एक घंटे में बदले 175 RPS अधिकारी

याचिका में कहा गया कि दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई है. उसके 22 सप्ताह का गर्भ पल रहा है. ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित चिकित्सक से रिपोर्ट तलब करते हुए दुष्कर्म पीड़िताओं के नाम दर्शाते हुए दायर याचिका को स्वीकार नहीं करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के नाम दर्शाते हुए दायर याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने रजिस्ट्रार न्यायिक को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में स्टांप रिपोर्टर्स और रजिस्ट्री को पालना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका में पीड़िता का नाम हटाने के भी आदेश दिए हैं. दूसरी ओर अदालत ने मामले में अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है कि पीड़िता का स्तर पर गर्भपात हो सकता है या नहीं? इसके लिए अदालत ने पीड़िता को मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में उपस्थित होने को कहा है.

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मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने 22 मई, 2018 को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके तहत एससी/एसटी के मामलों के अलावा अन्य मामलों में आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं करने के निर्देश दिए गए थे. अदालत ने कहा कि आदेश के तहत पीड़िता का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए.

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याचिका में कहा गया कि दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई है. उसके 22 सप्ताह का गर्भ पल रहा है. ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित चिकित्सक से रिपोर्ट तलब करते हुए दुष्कर्म पीड़िताओं के नाम दर्शाते हुए दायर याचिका को स्वीकार नहीं करने को कहा है.

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