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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, पेंशनर्स को दवाएं उपलब्ध कराएं या छह माह में करें पुनर्भरण - Order to give medicines to pensioners

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि या तो पेंशनर्स को दवाएं उपलब्ध कराई जाएं अन्यथा 6 माह में पुनर्भरण किया जाए.

राजस्थान हाईकोर्ट समाचार, Government of Rajasthan
पेंशनर्स को दवाएं उपलब्ध कराने के आदेश
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Published : Oct 30, 2021, 8:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेशित किया है कि पेंशनर्स को सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल शॉप से सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध करानी चाहिए. इसके बावजूद यदि पेंशनर्स को बाहर से दवा खरीदने के लिए बाध्य होना पडे़ तो उनकी राशि का पुनर्भरण छह माह में होना चाहिए. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेश चन्द्र उपाध्याय की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर पुनर्भरण का असीमित समय के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता. याचिका में कहा गया कि पेंशनर्स को उपभोक्ता भंडार की दवा दुकानों से आवश्यक दवाएं नहीं मिल रही है. वहीं जब वे बाहर से दवा खरीदते हैं तो खर्च की गई राशि का दो साल तक पुनर्भरण नहीं किया जाता है.

पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए क्या है पॉलिसी

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि संघ की दुकानों पर दवा नहीं मिलने पर एनएसी जारी की जाती है और बाहर से खरीदी गई दवा राशि का पुनर्भरण किया जाता है. कई बार फंड की कमी के चलते पुनर्भरण में देरी हो जाती है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेशित किया है कि पेंशनर्स को सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल शॉप से सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध करानी चाहिए. इसके बावजूद यदि पेंशनर्स को बाहर से दवा खरीदने के लिए बाध्य होना पडे़ तो उनकी राशि का पुनर्भरण छह माह में होना चाहिए. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेश चन्द्र उपाध्याय की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर पुनर्भरण का असीमित समय के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता. याचिका में कहा गया कि पेंशनर्स को उपभोक्ता भंडार की दवा दुकानों से आवश्यक दवाएं नहीं मिल रही है. वहीं जब वे बाहर से दवा खरीदते हैं तो खर्च की गई राशि का दो साल तक पुनर्भरण नहीं किया जाता है.

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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि संघ की दुकानों पर दवा नहीं मिलने पर एनएसी जारी की जाती है और बाहर से खरीदी गई दवा राशि का पुनर्भरण किया जाता है. कई बार फंड की कमी के चलते पुनर्भरण में देरी हो जाती है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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