ETV Bharat / city

जयपुरः लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर HC सख्त...एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में कमेटी गठन के दिए आदेश - जयपुर समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में कमेटी गठन के आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने ये आदेश शहर की लचर ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए दिए.

Rajasthan high court news, राजस्थान हाईकोर्ट समाचार
author img

By

Published : Aug 19, 2019, 9:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के लचर ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन के आदेश दिए हैं. अदालत ने इस कमेटी में जेडीए, नगर निगम, यूडीएच विभाग के प्रतिनिधियों सहित एक रोड सेफ्टी विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा है.

पढ़ें- राज्यसभा में राजस्थान कांग्रेस का खुला खाता, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निर्विरोध निर्वाचित

मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश रिजवान व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक लाइट सहित अन्य मुद्दों को लेकर हर सप्ताह बैठक करने को कहा है.

पढ़ें- देवनानी का मनमोहन सिंह पर कटाक्ष, बोले- आर्थिक क्षेत्र में देश को नहीं दे पाए सही दिशा, राजस्थान के लिए भी संभावना कम

याचिका में कहा गया कि शहर में ट्रैफिक के हालात भयावह हो रहे हैं. शहर की सड़कों पर आए दिन भीषण दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क सुरक्षा सहित अन्य मामलों के लिए करीब एक दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार कमेटी बनाकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है. कमेटियों की कई महिनों तक बैठक तक नहीं होती है. इस पर अदालत ने कहा कि सभी कमेटियों को छोड़कर एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के लचर ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन के आदेश दिए हैं. अदालत ने इस कमेटी में जेडीए, नगर निगम, यूडीएच विभाग के प्रतिनिधियों सहित एक रोड सेफ्टी विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा है.

पढ़ें- राज्यसभा में राजस्थान कांग्रेस का खुला खाता, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निर्विरोध निर्वाचित

मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश रिजवान व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक लाइट सहित अन्य मुद्दों को लेकर हर सप्ताह बैठक करने को कहा है.

पढ़ें- देवनानी का मनमोहन सिंह पर कटाक्ष, बोले- आर्थिक क्षेत्र में देश को नहीं दे पाए सही दिशा, राजस्थान के लिए भी संभावना कम

याचिका में कहा गया कि शहर में ट्रैफिक के हालात भयावह हो रहे हैं. शहर की सड़कों पर आए दिन भीषण दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क सुरक्षा सहित अन्य मामलों के लिए करीब एक दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार कमेटी बनाकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है. कमेटियों की कई महिनों तक बैठक तक नहीं होती है. इस पर अदालत ने कहा कि सभी कमेटियों को छोड़कर एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के लचर ट्रेफिक सिस्टम को सुधारने के लिए एडीजी ट्रेफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस कमेटी में जेडीए, नगर निगम, यूडीएच विभाग के प्रतिनिधियों सहित एक रोड सेफ्टी विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश रिजवान व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह शहर की ट्रेफिक व्यवस्था, पार्किग, ट्रेफिक लाइट सहित अन्य मुद्दों को लेकर हर सप्ताह बैठक करने को कहा है।
Body:याचिका में कहा गया कि शहर में ट्रेफिक के हालात भयावह हो रहे हैं। शहर की सडक़ों पर आए दिन भीषण दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सडक़ सुरक्षा सहित अन्य मामलों के लिए करीब एक दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार कमेटी बनाकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। कमेटियों की कई महिनों तक बैठक तक नहीं होती है। इस पर अदालत ने कहा कि सभी कमेटियों को छोडकर एडीजी ट्रेफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए।Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.