जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के लचर ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन के आदेश दिए हैं. अदालत ने इस कमेटी में जेडीए, नगर निगम, यूडीएच विभाग के प्रतिनिधियों सहित एक रोड सेफ्टी विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा है.
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मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश रिजवान व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक लाइट सहित अन्य मुद्दों को लेकर हर सप्ताह बैठक करने को कहा है.
याचिका में कहा गया कि शहर में ट्रैफिक के हालात भयावह हो रहे हैं. शहर की सड़कों पर आए दिन भीषण दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सड़क सुरक्षा सहित अन्य मामलों के लिए करीब एक दर्जन कमेटियों का गठन किया गया है. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार कमेटी बनाकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है. कमेटियों की कई महिनों तक बैठक तक नहीं होती है. इस पर अदालत ने कहा कि सभी कमेटियों को छोड़कर एडीजी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए.