जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव और राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी को निर्देश दिए हैं कि वह शिक्षकों के पद भरने के संबंध में विवि की ओर से 19 मई 2018 को भेजे प्रस्ताव पर निर्णय करें. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर आरबी सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में कहा गया कि एलीमेन्ट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन और एनवायर्मेंट स्टेडीज विवि के सिलेबस में हैं, लेकिन इनके शिक्षक नहीं हैं. ऐसे में दोनों विषय के शिक्षकों के पदों को भरा जाए. वहीं याचिका के लंबित रहने के दौरान विवि ने 19 मई 2018 को राज्य सरकार को कम्प्यूटर विषय के 36 और दूसरे विषय के 11 शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा.
जिसमें जवाब में राज्य सरकार ने प्रस्ताव को गलत बताकर वापस विवि को भेज दिया. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि राज्य सरकार और विवि मई 2018 से गत 11 अक्टूबर तक आपस में पत्र भेजकर प्रस्ताव को गलत और सही बताने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इस पर अदालत ने तीनों अधिकारियों को आदेश जारी कर प्रस्ताव पर निर्णय लेने को कहा है.