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Rajasthan High Court order in vacant posts: हिंडौन, सूरौठ में तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार के रिक्त पद भरने के आदेश - Rajasthan Hindi News

करौली जिले के हिंडौन तहसीलदार और उप पंजीयक हिंडौन (Deputy Registrar post vacant in Hindaun) का पद पिछले कई सालों से खाली चल रहा है. सूरौठ तहसील में भी तहसीलदार का पद गत अगस्त से रिक्त पड़ा है. इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने इन पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

Rajasthan High court order to fill vacant posts
तहसीलदार के रिक्त पद भरने के आदेश
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Published : Jan 17, 2022, 8:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले के हिंडौन और सूरौठ तहसील में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश विजय पाठक की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि वैसे तो पदों को भरना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जहां तक संभव हो पदों को भरा जाना चाहिए. वहीं यदि तीन माह से ज्यादा समय तक पद नहीं भरे जाएं, तो याचिकाकर्ता अपनी याचिका को सुनवाई के लिए पुनर्जीवित कर सकता है.

पढ़ें: Rajasthan High Court : अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब, एक पद खाली रखने के आदेश

जनहित याचिका में कहा गया है कि करौली जिले के हिंडौन तहसीलदार (Tehsildar post vacant in Hindaun) और उप पंजीयक हिंडौन का पद पिछले कई सालों से खाली चल रहा है. दोनों पदों पर बार-बार चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है. वहीं एक अन्य तहसील सूरौठ में भी तहसीलदार का पद गत अगस्त माह से रिक्त पड़ा है. सूरौठ में उप पंजीयक का काम भी तहसीलदार के पास ही होता है.

पढ़ें: Rajasthan HC Orders: लैब सहायक भर्ती में याचिकाकर्ता को मेरिट सूची में शामिल करने के आदेश

याचिका में कहा गया कि रिक्त चल रहे पद इन-कैडर स्वीकृत पद हैं. इन पदों पर नियमित रूप से अधिकारियों को नियुक्ति नहीं देने के चलते आमजन के काम प्रभावित हो रहे हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि इन रिक्त पदों का चार्ज नायब तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी को दिया गया है. ऐसे में दूसरी तहसील के लोगों को अपने कामों के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले के हिंडौन और सूरौठ तहसील में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश विजय पाठक की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि वैसे तो पदों को भरना राज्य सरकार का काम है, लेकिन जहां तक संभव हो पदों को भरा जाना चाहिए. वहीं यदि तीन माह से ज्यादा समय तक पद नहीं भरे जाएं, तो याचिकाकर्ता अपनी याचिका को सुनवाई के लिए पुनर्जीवित कर सकता है.

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जनहित याचिका में कहा गया है कि करौली जिले के हिंडौन तहसीलदार (Tehsildar post vacant in Hindaun) और उप पंजीयक हिंडौन का पद पिछले कई सालों से खाली चल रहा है. दोनों पदों पर बार-बार चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है. वहीं एक अन्य तहसील सूरौठ में भी तहसीलदार का पद गत अगस्त माह से रिक्त पड़ा है. सूरौठ में उप पंजीयक का काम भी तहसीलदार के पास ही होता है.

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याचिका में कहा गया कि रिक्त चल रहे पद इन-कैडर स्वीकृत पद हैं. इन पदों पर नियमित रूप से अधिकारियों को नियुक्ति नहीं देने के चलते आमजन के काम प्रभावित हो रहे हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि इन रिक्त पदों का चार्ज नायब तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी को दिया गया है. ऐसे में दूसरी तहसील के लोगों को अपने कामों के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

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