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Range Officer recruitment 2021: सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती का रास्ता साफ, याचिकाएं खारिज - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती 2021 का अंतिम (Assistant Conservator of Forest and Range Officer recruitment ) परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा लिया है. कोर्ट ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

Rajasthan High Court lifts ban on final result , Rajasthan High Court dismissed the petition
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : May 25, 2022, 8:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 का रास्ता (Assistant Conservator of Forest and Range Officer recruitment ) साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है. साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने (Rajasthan High Court dismissed the petition) वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

एकलपीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी. याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के अलावा बीस अन्य प्रश्न पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को चुनने की व्यवस्था की गई थी. आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया.

पढ़ेंः पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021: जवाब पेश करें वरना एडीजी हो अदालत में पेश- राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में सत्तर अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी. जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. इसके अलावा भर्ती में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे. जिन पर स्केलिंग लागू नहीं हो सकती. वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि प्रश्न पत्रों की प्रकृति में विविधता होने के चलते नियमानुसार स्केलिंग अपनाई गई है. इसके अलावा विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ही अंकों की स्केलिंग की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 का रास्ता (Assistant Conservator of Forest and Range Officer recruitment ) साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है. साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने (Rajasthan High Court dismissed the petition) वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए.

एकलपीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी. याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के अलावा बीस अन्य प्रश्न पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को चुनने की व्यवस्था की गई थी. आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया.

पढ़ेंः पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021: जवाब पेश करें वरना एडीजी हो अदालत में पेश- राजस्थान हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में सत्तर अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी. जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. इसके अलावा भर्ती में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे. जिन पर स्केलिंग लागू नहीं हो सकती. वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि प्रश्न पत्रों की प्रकृति में विविधता होने के चलते नियमानुसार स्केलिंग अपनाई गई है. इसके अलावा विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ही अंकों की स्केलिंग की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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