जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने पर जवाब तलब किया है. यह जवाब चिकित्सा शिक्षा सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार सहित अन्य से किया गया है. यह आदेश न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने सरस्वती विद्या मंदिर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने डी. फॉर्मा कोर्स शुरू करने के लिए साल 2017 में आवेदन किया था. याचिकाकर्ताओं ने विभाग की ओर से निकाले गए कर्मियों को भी पूरा कर लिया है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने गत 19 जुलाई को आदेश जारी कर एनओसी देने से इंकार कर दिया था. जबकि दूसरी ओर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया संस्थाओं को मान्यता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है, लेकिन राज्य सरकार की एनओसी के अभाव में याचिकाकर्ता उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं.
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इसके चलते उन्हें काउंसिल से मान्यता नहीं मिल पाएगी और वे डी. फॉर्मा पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे. ऐसे में उन्हें राज्य सरकार से एनओसी दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.