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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन सचिव को जारी किया नोटिस, नियुक्ति विवाद का है मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद को तय नहीं करने को लेकर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह जवाब स्वायत्त शासन सचिव से मांगा गया है. बात यह है कि जुलाई 2018 में सफाईकर्मी पद पर चयनित एक युवक को अनुभव कम होने का हवाला देते हुए उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन सचिव को जारी किया नोटिस
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Published : Jan 18, 2020, 8:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने अदालती आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद को तय नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अब्दुल जब्बार की अवमानना याचिका पर दिए.

इस याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को जुलाई 2018 में रावतभाटा नगरपालिका में सफाईकर्मी के पद पर चयनित कर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे. याचिकाकर्ता ने नगरपालिका में संपर्क किया तो उसे पद का अनुभव कम होने का हवाला देते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया.

पढ़ें- जयपुरः शाहपुरा में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, छात्राओं ने कबड्डी में दिखाय दमखम

इस संबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए स्वायत्त शासन निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर मामले को एक माह में तय करने को कहा. इसके बावजूद अब तक उसकी नियुक्ति संबंधी विवाद का निस्तारण नहीं किया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने अदालती आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद को तय नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अब्दुल जब्बार की अवमानना याचिका पर दिए.

इस याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को जुलाई 2018 में रावतभाटा नगरपालिका में सफाईकर्मी के पद पर चयनित कर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे. याचिकाकर्ता ने नगरपालिका में संपर्क किया तो उसे पद का अनुभव कम होने का हवाला देते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया.

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इस संबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए स्वायत्त शासन निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर मामले को एक माह में तय करने को कहा. इसके बावजूद अब तक उसकी नियुक्ति संबंधी विवाद का निस्तारण नहीं किया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद को तय नहीं करने पर स्वायत्त शासन सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अब्दुल जब्बार की अवमानना याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को जुलाई 2018 में रावतभाटा नगरपालिका में सफाईकर्मी के पद पर चयनीत कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ता ने नगरपालिका में संपर्क किया तो उसे पद का अनुभव कम होने का हवाला देते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया। इस संबंध में हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए स्वायत्त शासन निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर मामले को एक माह में तय करने को कहा। इसके बावजूद अब तक उसकी नियुक्ति संबंधी विवाद का निस्तारण नहीं किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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