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राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए CBSE को चार सप्ताह में अंकतालिका सुधारने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को परी जिंदल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सीबीएसई को निर्देश दिए. कोर्ट ने आदेश दिए कि सीबीएसई छात्रा की दसवीं और बाहरवीं कक्षा की अंक तालिका में दर्ज गलत जन्मतिथि को चार सप्ताह में ठीक कर अंक तालिका फिर से जारी करे.

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राजस्थान हाईकोर्ट के CBSE को निर्देश
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Published : Dec 21, 2019, 11:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता छात्रा की दसवीं और बाहरवीं कक्षा की अंक तालिका में दर्ज गलत जन्मतिथि को चार सप्ताह में सुधार कर पुन: अंक तालिका जारी करे. न्यायाधीश एसपी शर्मा की ने यह आदेश परी जिंदल की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा ने अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता कक्षा चार से कक्षा 12 तक एमजीडी स्कूल की छात्रा रही है. उसके जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि 27 मई 1999 दर्ज है. वहीं कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए आवेदन करते समय गलती से जन्मतिथि 21 मार्च 1999 दर्ज हो गई.

पढ़ें: CM गहलोत ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए दी ये चेतावनी

याचिकाकर्ता की ओर से बीए एलएलबी के लिए आवेदन करते समय इस गलती की जानकारी मिली. इस पर उसने स्कूल प्रशासन और सीबीएसई को आवेदन कर गलती सुधारने को कहा, लेकिन उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीबीएसई को चार सप्ताह में जन्मतिथि को संशोधित करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता छात्रा की दसवीं और बाहरवीं कक्षा की अंक तालिका में दर्ज गलत जन्मतिथि को चार सप्ताह में सुधार कर पुन: अंक तालिका जारी करे. न्यायाधीश एसपी शर्मा की ने यह आदेश परी जिंदल की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा ने अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता कक्षा चार से कक्षा 12 तक एमजीडी स्कूल की छात्रा रही है. उसके जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि 27 मई 1999 दर्ज है. वहीं कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए आवेदन करते समय गलती से जन्मतिथि 21 मार्च 1999 दर्ज हो गई.

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याचिकाकर्ता की ओर से बीए एलएलबी के लिए आवेदन करते समय इस गलती की जानकारी मिली. इस पर उसने स्कूल प्रशासन और सीबीएसई को आवेदन कर गलती सुधारने को कहा, लेकिन उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीबीएसई को चार सप्ताह में जन्मतिथि को संशोधित करने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता छात्रा की दसवीं और बाहरवीं कक्षा की अंक तालिका में दर्ज गलत जन्मतिथि को चार सप्ताह में सुधार कर पुन: अंक तालिका जारी जारी। न्यायाधीश एसपी शर्मा की ने यह आदेश परी जिंदल की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा ने अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ता कक्षा चार से कक्षा 12 तक एमजीडी स्कूल की छात्रा रही है। उसके जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि 27 मई 1999 दर्ज है। वहीं कक्षा दस और कक्षा 12 के लिए आवेदन करते समय गलती से जन्मतिथि 21 मार्च 1999 दर्ज हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से बीए एलएलबी के लिए आवेदन करते समय इस गलती की जानकारी मिली। इस पर उसने स्कूल प्रशासन और सीबीएसई को आवेदन कर गलती सुधारने को कहा, लेकिन उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सीबीएसई को चार सप्ताह में जन्मतिथि को संशोधित करने के आदेश दिए हैं।Conclusion:
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