जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2011 के खाली रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश सूरजमल शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2011 में एलडीसी भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता को दिव्यांग वर्ग के तहत प्रतीक्षा सूची में रखा गया. राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी, लेकिन भर्ती के 22 पद खाली रह गए.
इन पदों को भर्ती की प्रतीक्षा सूची से भरना था, लेकिन आयोग और राज्य सरकार को कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.