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LDC भर्ती 2011 : HC ने पूछा,'' खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से क्यों नहीं भरा''

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एलडीसी भर्ती-2011 के खाली पदों पर सुनवाई की. जिसके तहत न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान खबर,  Jaipur news
राजस्थान हाईकोर्ट में एलडीसी भर्ती मामले पर हुई सुनवाई
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Published : Feb 14, 2020, 9:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2011 के खाली रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश सूरजमल शर्मा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2011 में एलडीसी भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता को दिव्यांग वर्ग के तहत प्रतीक्षा सूची में रखा गया. राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी, लेकिन भर्ती के 22 पद खाली रह गए.

पढ़ेंः राजस्थान विस बजट सत्र 2020: वासुदेव देवनानी ने उठाई अजमेर के जेके लोन अस्पताल की ये गंभीर समस्या.....

इन पदों को भर्ती की प्रतीक्षा सूची से भरना था, लेकिन आयोग और राज्य सरकार को कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2011 के खाली रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से नहीं भरने पर प्रमुख कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश सूरजमल शर्मा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2011 में एलडीसी भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता को दिव्यांग वर्ग के तहत प्रतीक्षा सूची में रखा गया. राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में चयनीत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी, लेकिन भर्ती के 22 पद खाली रह गए.

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इन पदों को भर्ती की प्रतीक्षा सूची से भरना था, लेकिन आयोग और राज्य सरकार को कई बार अभ्यावेदन देने के बाद भी इन पदों को नहीं भरा जा रहा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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