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JEN recruitment 2022: जेईएन भर्ती के विवादित उत्तरों को लेकर हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब - JEN recruitment 2022

गत 17 जनवरी को हुई जेईएन भर्ती 2022 में 5 प्रश्नों के उत्तरों को लेकर एक अभ्यर्थी ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आपत्ति दी थी. लेकिन बोर्ड ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया. अब अभ्यर्थी ने एक याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक की अपील की है. इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा (Court hearing on JEN Recruitment 2022) है.

Rajasthan High Court hearing on JEN Recruitment 2022
जेईएन भर्ती के विवादित उत्तरों को लेकर हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब
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Published : Jul 29, 2022, 8:50 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती-2022 की उत्तर कुंजी के विवादित जवाबों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश अनुज सोनी की याचिका पर (Court hearing on JEN Recruitment 2022) दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि चयन बोर्ड ने गत 17 जनवरी को कनिष्ठ अभियंता के 1092 पदों पर भर्ती (JEN recruitment 2022) निकाली. जिसमें आवेदन कर याचिकाकर्ता गत 18 मई को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुआ. वहीं बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रथम उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ता ने 5 प्रश्नों के जवाबों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश की. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को दरकिनार कर गत 7 जुलाई को पदों के दो गुणा अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर (JEN recruitment results) दिया.

पढ़ें: Rajasthan Highcourt Order: प्राकृतिक चिकित्साधिकारी की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कैसे बदले नियम

इस दौरान बोर्ड ने विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया. याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उसकी ओर से दिए गए जवाब सही थे, लेकिन बोर्ड ने उनको गलत माना. यदि याचिकाकर्ता के जवाबों को सही माना जाता, तो वह चयन से वंचित नहीं होता. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती-2022 की उत्तर कुंजी के विवादित जवाबों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश अनुज सोनी की याचिका पर (Court hearing on JEN Recruitment 2022) दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि चयन बोर्ड ने गत 17 जनवरी को कनिष्ठ अभियंता के 1092 पदों पर भर्ती (JEN recruitment 2022) निकाली. जिसमें आवेदन कर याचिकाकर्ता गत 18 मई को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुआ. वहीं बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रथम उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ता ने 5 प्रश्नों के जवाबों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश की. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को दरकिनार कर गत 7 जुलाई को पदों के दो गुणा अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर (JEN recruitment results) दिया.

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इस दौरान बोर्ड ने विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया. याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उसकी ओर से दिए गए जवाब सही थे, लेकिन बोर्ड ने उनको गलत माना. यदि याचिकाकर्ता के जवाबों को सही माना जाता, तो वह चयन से वंचित नहीं होता. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.

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