जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती-2022 की उत्तर कुंजी के विवादित जवाबों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश अनुज सोनी की याचिका पर (Court hearing on JEN Recruitment 2022) दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि चयन बोर्ड ने गत 17 जनवरी को कनिष्ठ अभियंता के 1092 पदों पर भर्ती (JEN recruitment 2022) निकाली. जिसमें आवेदन कर याचिकाकर्ता गत 18 मई को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुआ. वहीं बोर्ड की ओर से जारी की गई प्रथम उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ता ने 5 प्रश्नों के जवाबों को लेकर अपनी आपत्तियां पेश की. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को दरकिनार कर गत 7 जुलाई को पदों के दो गुणा अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर (JEN recruitment results) दिया.
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इस दौरान बोर्ड ने विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया. याचिकाकर्ता की ओर से मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि उसकी ओर से दिए गए जवाब सही थे, लेकिन बोर्ड ने उनको गलत माना. यदि याचिकाकर्ता के जवाबों को सही माना जाता, तो वह चयन से वंचित नहीं होता. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है.