जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता भूमि विकास बैंक में एमडी पद पर नियुक्ति के मामले में कहा है कि उच्च पदों पर उसके समकक्ष अधिकारियों को ही लगाया जा सकता है. समकक्ष अधिकारी नहीं मिलने की स्थिति में ही सबसे वरिष्ठतम कनिष्ठ अधिकारी को पद स्थापित किया जाए. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जितेन्द्र प्रसाद की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि उसे राजस्थान सहकारिता भूमि विकास बैंक में एमडी पद पर लगाया गया था. विभाग ने गत 23 दिसंबर को उसे पद से हटाकर दूसरे अधिकारी को एमडी पद पर नियुक्त कर दिया. ऐसे में विभाग के गत 23 दिसंबर के आदेश को रद्द करते हुए उसे एमडी के पद पर बनाए रखा जाए.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एमडी पद पर केवल सीनियर स्केल के अतिरिक्त रजिस्ट्रार को ही लगाया जा सकता है. याचिकाकर्ता केवल अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर का अधिकारी है. ऐसे में उसके पास एमडी पद पर की योग्यता नहीं है. इसके अलावा फिलहाल सीनियर स्केल के 12 अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी मौजूद हैं.
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इस पर अदालत ने कहा कि यह कई बार सामने आ चुका है कि वरिष्ठ पदों पर जूनियर अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता है. इससे ना केवल उच्चाधिकारियों का मनोबल टूटता है, बल्कि कार्यालय का वातावरण भी प्रभावित होता है. ऐसे में उच्च पदों पर समकक्ष अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए.