जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रामनिवास बाग में स्थित मसाला चौक के बाहर अवैध रूप से पार्किंग विकसित करने के मामले में मुख्य सचिव, जेडीसी, हेरिटेज निगम आयुक्त और ट्रैफिक डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने बताया कि जेडीए से आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार मसाला चौक के बाहर कोई भी पार्किंग की मंजूरी नहीं दी गई है.
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इसके बावजूद भी मसाला चौक के बाहर अवैध तरीके से वाहनों की पार्किंग करवाई जा रही है. जिसके चलते यहां ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं. याचिका में कहा गया कि जेडीए ने रामनिवास बाग में ही करोड़ों रुपए खर्च कर भूमिगत पार्किंग बनवाई है. इसके साथ अल्बर्ट हॉल के पास भी पार्किंग होती है. इसलिए मसाला चौक के बाहर पार्किंग की जरूरत ही नहीं है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.