जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 कमरों में संचालित कामां नगरपालिका (Kaman Municipality) के कार्यालय को फायर स्टेशन और पर्यटन विभाग के यात्री निवास में शिफ्ट करने पर मुख्य सचिव, भरतपुर कलेक्टर, विधायक जाहिदा खान, और सांसद रंजीता कोली (Rajasthan High Court gives notice to MP MLA) सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस प्रकाश गुप्ता और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश विजय मिश्रा की जनहित याचिका पर दिए.
जनहित याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा कि मुख्य बाजार में स्थित नगर पालिका के कार्यालय को कुछ समय पूर्व सवा करोड़ रुपए खर्च कर आधुनिक बनाया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि विधायक जाहिदा खान ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्यालय को यहां से शिफ्ट करने के निर्देश दे दिए. इसकी पालना में अधिशासी अधिकारी ने रातों-रात 16 कमरों के इस कार्यालय को खाली करके फायर स्टेशन और पर्यटन विभाग के यात्री निवास में शिफ्ट कर दिया. याचिका में कहा गया कि सवा करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भवन आधुनिक हो गया है. वहीं सांसद रंजीता कोली ने पुराने कार्यालय का निरीक्षण कर बिल्डिंग को बिल्कुल दुरुस्त पाया था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों सहित विधायक और सांसद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.