जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 के तहत पुन: मंडल आवंटन को लेकर दायर 125 याचिकाओं का एक साथ निस्तारण कर दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वह इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन पेश करें. अदालत ने राज्य सरकार को पाबंद किया है कि अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं होने तक याचिकाकर्ताओं को रिलीव नहीं किया जाए. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश रीना और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में भर्ती को लेकर जारी पुन: मंडल आवंटन के दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुने बिना ही उनके मंडल में संशोधन कर दिया. इसके अलावा विधवा, एकल महिला और पति-पत्नी से संबंध में जारी राज्य सरकार की गाइड लाइन की भी अनदेखी की गई है.
इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है. अदालत ने राज्य सरकार का पाबंद किया है कि अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं होने तक याचिकाकर्ताओं को रिलीव नहीं किया जाए.
सोमवार से नियमित कामकाज शुरू करने के निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक आदेश जारी कर जयपुर और बीकानेर के अलावा प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों, विशेष न्यायालयों और पारिवारिक अदालतों में सोमवार से नियमित कामकाज शुरू करने के निर्देश दिए हैं. जयपुर महानगर प्रथम और जयपुर महानगर द्वितीय के साथ ही बीकानेर जिला मुख्यालय की कोर्ट पूर्व के आदेश के तहत इस महीने सिर्फ जरूरी प्रकरणों पर सुनवाई करेंगी.
इस दौरान गवाहों के बयान दर्ज करने सहित 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं. हाईकोर्ट प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ विपरीत आदेश जारी नहीं किया जाएगा.
वहीं, अदालत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय एसओपी की पालना करने को कहा गया है. राजस्थान हाईकोर्ट में भी सोमवार से करीब सभी कोर्ट में कामकाज होगा, लेकिन हाईकोर्ट अभी केवल वीसी के जरिए सुनवाई करेगा. सुनवाई का समय भी दोपहर साढे तीन बजे तक का ही रहेगा.