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कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज... - पेपर लीक मामले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में (Constable Recruitment 2021 Paper Leak Case) सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

Rajasthan High Court on Constable Recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jul 1, 2022, 8:11 PM IST

जयपुर. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा (Rajasthan High Court Order) फैसला सुनाया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश मेहरचंद, प्रमोद, संदीप कुमार, सत्येन्द्र कुमार, महिपाल, नरेन्द्र कुमार और सतवीर की जमानत याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से (Rajasthan Police Recruitment) कहा गया कि वे मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें मौजूदा अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दी जाए. इस पर अदालत ने आरोपियों को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देते हुए अर्जियों को खारिज कर दिया है. इस दौरान राज्य के एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले ही उसके पेपर आउट कर उन्हें बड़ी धनराशि में अन्य लोगों को बेचान किया है. आरोपियों ने परीक्षा से पहले पेपर आउट करने का गंभीर अपराध किया है. इसलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए.

पढ़ें : पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण: एसओजी के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी, अब तक 14 आरोपी गिरफ्ता

पढ़ें : लो आ गई एक और भर्ती : राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 4438 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी, दिसंबर या जनवरी में होगी परीक्षा

गौरतलब है कि चिड़ावा की स्पेशल पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर (Rajasthan High Court on Constable Recruitment) परीक्षा से पहले ही बेचे जा रहे हैं और महिपाल व प्रमोद पूनिया के पास पेपर हैं. पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर प्रमोद से पूछताछ की तो उसने नरेन्द्र से प्रति परीक्षार्थी 13 लाख रुपये में पेपर लेना बताया. वहीं, बाद में पुलिस ने मामले मेें अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया. दूसरी ओर पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अन्य आरोपी सतवीर के खिलाफ भी सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था.

जयपुर. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा (Rajasthan High Court Order) फैसला सुनाया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर और झुंझुनूं में दर्ज एफआईआर के सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश मेहरचंद, प्रमोद, संदीप कुमार, सत्येन्द्र कुमार, महिपाल, नरेन्द्र कुमार और सतवीर की जमानत याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से (Rajasthan Police Recruitment) कहा गया कि वे मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करना चाहते हैं. इसलिए उन्हें मौजूदा अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दी जाए. इस पर अदालत ने आरोपियों को जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति देते हुए अर्जियों को खारिज कर दिया है. इस दौरान राज्य के एएजी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले ही उसके पेपर आउट कर उन्हें बड़ी धनराशि में अन्य लोगों को बेचान किया है. आरोपियों ने परीक्षा से पहले पेपर आउट करने का गंभीर अपराध किया है. इसलिए उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाए.

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गौरतलब है कि चिड़ावा की स्पेशल पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर (Rajasthan High Court on Constable Recruitment) परीक्षा से पहले ही बेचे जा रहे हैं और महिपाल व प्रमोद पूनिया के पास पेपर हैं. पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर प्रमोद से पूछताछ की तो उसने नरेन्द्र से प्रति परीक्षार्थी 13 लाख रुपये में पेपर लेना बताया. वहीं, बाद में पुलिस ने मामले मेें अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया. दूसरी ओर पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अन्य आरोपी सतवीर के खिलाफ भी सीकर के उद्योग नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था.

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