जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्मी पब्लिक स्कूल (Army Public School) में पीआरटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गत 16 फरवरी को जारी भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है. वहीं अदालत ने स्कूल को (High Court seeks reply from school administration) जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश वंदना अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि पूर्व में सुनवाई के दौरान 28 अप्रैल को स्कूल के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अंडरटेकिंग दी थी कि याचिकाकर्ता के पद पर किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया जाएगा. इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने 16 फरवरी को 17 पीआरटी शिक्षकों की भर्ती निकाल दी. इस पर अदालत ने भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पीआरटी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई थी. इसी बीच परिवीक्षा काल पूरा होने से पहले ही स्कूल प्रशासन ने याचिकाकर्ता सहित कुल 18 पीआरटी शिक्षकों को सेवा से हटा दिया. स्कूल प्रशासन ने न तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया और न ही सेवा समाप्त करने का कोई कारण बताया. ऐसे में याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभ सहित पुनः सेवा में लेने के निर्देश दिए जाएं.