जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर नगर निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ सहायक पद से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से 30 अक्टूबर 2017 के नोटिफिकेशन के तहत की जाने वाली रिकवरी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख वित्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग सचिव व नगर निगम से जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश सीताराम सिंह व अन्य की याचिका पर दिए.
अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर नगर निगम में लंबी सेवाएं देने के बाद वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हो गए. वहीं राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर भूतलक्षी प्रभाव से कर्मचारियों से रिकवरी निकाल रही है. जबकि किसी आदेश को राज्य सरकार भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती.
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इसलिए याचिकाकर्ताओं से की जाने वाली रिकवरी पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.