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सहायक प्रशासनिक अधिकारियों से रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अजमेर कलक्ट्रेट में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, और वित्त सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jun 3, 2021, 10:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अजमेर कलक्ट्रेट में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, और वित्त सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जसवंत कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों की ग्रेड-पे घटा दिया गया. वहीं, इस अधिसूचना को एक जुलाई 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

यह भी पढ़ेंः वैक्सीन बर्बादी बहाना, सरकार पर निशाना...गहलोत बोले- राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रही बीजेपी

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी भी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. ऐसे में रिकवरी पर रोक लगाते हुए अधिसूचना को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अजमेर कलक्ट्रेट में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारियों से की जा रही रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, और वित्त सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जसवंत कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों की ग्रेड-पे घटा दिया गया. वहीं, इस अधिसूचना को एक जुलाई 2013 से लागू करते हुए इस अवधि में दिए गए अधिक वेतन की रिकवरी निकाल दी.

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार किसी भी आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकती. ऐसे में रिकवरी पर रोक लगाते हुए अधिसूचना को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रिकवरी पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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