जयपुर. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश मोतीराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को झूठी शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी दो बार निलंबित किया गया था. ज्यादा जांच के बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्ता को बहाल किया गया था.
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वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानीय विधायक दीपेन्द्र सिंह शिकायत पर विभाग ने याचिकाकर्ता को पुन: निलंबित कर दिया था. याचिका में कहा गया कि स्थानीय विधायक ने राजनीतिक बदले की भावना से याचिकाकर्ता को बिना कारण निलंबित करवाया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.