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राजस्थान हाईकोर्ट ने कल्याणपुरा सरपंच के निलंबन आदेश पर लगाई रोक - राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित विधायक दीपेन्द्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Sep 28, 2019, 9:09 PM IST

जयपुर. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश मोतीराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को झूठी शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी दो बार निलंबित किया गया था. ज्यादा जांच के बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्ता को बहाल किया गया था.

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वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानीय विधायक दीपेन्द्र सिंह शिकायत पर विभाग ने याचिकाकर्ता को पुन: निलंबित कर दिया था. याचिका में कहा गया कि स्थानीय विधायक ने राजनीतिक बदले की भावना से याचिकाकर्ता को बिना कारण निलंबित करवाया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश मोतीराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को झूठी शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी दो बार निलंबित किया गया था. ज्यादा जांच के बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्ता को बहाल किया गया था.

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वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानीय विधायक दीपेन्द्र सिंह शिकायत पर विभाग ने याचिकाकर्ता को पुन: निलंबित कर दिया था. याचिका में कहा गया कि स्थानीय विधायक ने राजनीतिक बदले की भावना से याचिकाकर्ता को बिना कारण निलंबित करवाया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित विधायक दीपेन्द्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश मोतीराम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को झूठी शिकायतों के आधार पर पूर्व में भी दो बार निलंबित किया गया था। विस्तृत जांच के बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्ता को बहाल किया गया था। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानीय विधायक दीपेन्द्र सिंह शिकायत पर विभाग ने याचिकाकर्ता को पुन: निलंबित कर दिया। याचिका में कहा गया कि स्थानीय विधायक ने राजनीतिक बदले की भावना से याचिकाकर्ता को बिना कारण निलंबित करवाया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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