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राजनीतिक द्वेषता से किए गए तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक, पूर्व विधायक रीटा चौधरी को नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंडावा से पूर्व विधायक रीटा चौधरी के कहने पर हुए शिक्षकों के तबादलों पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पूर्व विधायक रीटा चौधरी को नोटिस, Rajasthan High court
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Published : Sep 25, 2019, 10:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजनीतिक द्वेषता के चलते मंडावा विधानसभा क्षेत्र से स्कूल प्रिंसीपलों के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने पूर्व विधायक रीटा चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विजेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि पूर्व विधायक रीटा चौधरी के कहने पर राज्य सरकार ने गत 13 सितंबर को याचिकाकर्ताओं का तबादला मंडावा विधानसभा क्षेत्र से बाड़मेर कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि मंडावा में विधानसभा उपचुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने वाले कर्मचारियों का तबादला मंडावा में कर याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों को प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्व के स्थान पर कार्य करते रहने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजनीतिक द्वेषता के चलते मंडावा विधानसभा क्षेत्र से स्कूल प्रिंसीपलों के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने पूर्व विधायक रीटा चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विजेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि पूर्व विधायक रीटा चौधरी के कहने पर राज्य सरकार ने गत 13 सितंबर को याचिकाकर्ताओं का तबादला मंडावा विधानसभा क्षेत्र से बाड़मेर कर दिया.

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याचिका में कहा गया कि मंडावा में विधानसभा उपचुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने वाले कर्मचारियों का तबादला मंडावा में कर याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों को प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्व के स्थान पर कार्य करते रहने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजनीतिक द्वेषता के चलते मंडावा विधानसभा क्षेत्र से स्कूल प्रिंसीपलों के तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व विधायक रीटा चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विजेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि पूर्व विधायक रीटा चौधरी के कहने पर राज्य सरकार ने गत 13 सितंबर को याचिकाकर्ताओं का तबादला मंडावा विधानसभा क्षेत्र से बाडमेर कर दिया। याचिका में कहा गया कि मंडावा में विधानसभा उपचुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने वाले कर्मचारियों का तबादला मंडावा में कर याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों को प्रदेश के दूरस्थ स्थानों पर भेजा गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्व के स्थान पर कार्य करते रहने के आदेश दिए हैं।
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