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पीटीआई को गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थी को अधिक अंक होने के बावजूद गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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Published : Dec 13, 2019, 10:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थी को अधिक अंक होने के बावजूद गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश संतोष गोचर की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पीटीआई भर्ती में उच्च मेरिट पर चयन हुआ था. जिसके चलते उसे गृह जिला में पदस्थापित किया जाना चाहिए था. इसके बावजूद उसे गृह जिले से सुदूर जिले में पदस्थापित किया गया. वहीं उससे कम अंक लाने वाली दूसरी महिला अभ्यर्थी को उसका गृह जिला ही आवंटित कर दिया गया. जिससे साबित है कि जिला आवंटन में मेरिट को वरीयता नहीं दी गई और गड़बडी करते हुए चहेतों को गृह जिला आबंटित किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थी को अधिक अंक होने के बावजूद गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश संतोष गोचर की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पीटीआई भर्ती में उच्च मेरिट पर चयन हुआ था. जिसके चलते उसे गृह जिला में पदस्थापित किया जाना चाहिए था. इसके बावजूद उसे गृह जिले से सुदूर जिले में पदस्थापित किया गया. वहीं उससे कम अंक लाने वाली दूसरी महिला अभ्यर्थी को उसका गृह जिला ही आवंटित कर दिया गया. जिससे साबित है कि जिला आवंटन में मेरिट को वरीयता नहीं दी गई और गड़बडी करते हुए चहेतों को गृह जिला आबंटित किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में चयनीत अभ्यर्थी को अधिक अंक होने के बावजूद गृह जिले में नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश संतोष गोचर की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पीटीआई भर्ती में उच्च मेरिट पर चयन हुआ था। जिसके चलते उसे गृह जिला में पदस्थापित किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद उसे गृह जिले से सुदूर जिले में पदस्थापित किया गया। वहीं उससे कम अंक लाने वाली दूसरी महिला अभ्यर्थी को उसका गृह जिला ही आवंटित कर दिया गया। जिससे साबित है कि जिला आवंटन में मेरिट को वरीयता नहीं दी गई और गड़बडी करते हुए चहेतों को गृह जिला आवंटित किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।Conclusion:
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