जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल तक पूछा है कि एक्सरसाइज करने से शरीर की फिटनेस और इम्यूनिटी बढ़ती है तो फिर जिम संचालन पर रोक क्यों लगाई गई है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जयपुर जिम एंड फिटनेस सेंटर की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता आनंद शर्मा ने अदालत को बताया कि गत 4 अप्रैल को प्रमुख गृह सचिव ने कोरोना संक्रमण रोकने का हवाला देते हुए एक आदेश जारी कर प्रदेश के जिम और फिटनेस सेंटर्स को बंद कर दिया. याचिका में कहा गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने में शरीर की फिटनेस और इम्यूनिटी सहायक होती है. जिम में एक्सरसाइज करने से फिटनेस और इम्यूनिटी बढ़ती है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने जिम को बंद करने के आदेश दे दिए, जबकि दूसरी ओर शादी-समारोह और धार्मिक और राजनीतिक बैठकों और समारोह के लिए लोगों की संख्या तय करते हुए आयोजनों की अनुमति दे दी.
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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का यह आदेश मनमाना है. जिम में एक बार में सीमित संख्या में ही लोग उपस्थित रहते हैं. ऐसे में बिना सर्वे किए इस तरह के आदेश निकालना गलत है, इसलिए राज्य सरकार के गत 4 अप्रैल के आदेश को रद्द कर जिम खोलने की अनुमति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने महाधिवक्ता से 19 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.