जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने झुन्झुनूं की पॉक्सो कोर्ट की ओर से 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सुनील कुमार को दी गई फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए पेश डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए एसएस हसन को न्यायमित्र नियुक्त किया है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए.
डेथ रेफरेंस में कहा गया है कि झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने गत 16 मार्च को 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सुनील कुमार को फांसी की सजा सुनाई थी, ऐसे में अभियुक्त को सजा से दंडित करने के लिए नियमानुसार राज्य सरकार का डेथ रेफरेंस स्वीकार किया जाए.
बता दें, अभियुक्त ने गत 19 फरवरी को पीड़िता से दुष्कर्म किया था. वहीं, पुलिस ने प्रकरण में महज 9 दिन में आरोप पत्र पेश किया था, इसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए 15 दिन में ही ट्रायल पूरा कर अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी.
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जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 15 साल की पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अकबर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता अपने दादा-दादी के साथ रहती है, जबकि अभियुक्त उसके पड़ोस में रहता है. घटना की रात 16 जनवरी 2019 को पीड़िता अपने दादा के साथ कमरे में सो रही थी, इतने में अभियुक्त ने पीड़िता का रिश्तेदार बनकर बंद दरवाजा खुलवाया और मूंह दबाकर रातभर दुष्कर्म किया.
वहीं, सुबह उठकर अभियुक्त फरार हो गया. दूसरी ओर सदर थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर 18 जनवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.